PRAN कार्ड या परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर 12 डिजिट का नंबर होता है जो उन व्यक्तियों की पहचान कराता है जिन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत रजिस्टर किया हुआ है। PRAN नम्बर मिलने के बाद, NPS अभिदाताओं के पास PRAN कार्ड प्राप्त करने का विकल्प होता है। PRAN कार्ड एक NPS अभिदाता के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है और अभिदाता को PRAN एक बार आवंटित होने पर वह जीवन भर के लिए नहीं बदलता।
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PRAN number pata karna hai
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