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अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकताएं: नियम 80


अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकताएं: नियम 80 के अर्न्तगत सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को निम्नांकित मार्गदर्शक बिन्दुओं पर उस समय विचार करना चाहिये कि जब एक से अधिक कर्मचारी अवकाशों की एक साथ माँग करें और सबको एक साथ अवकाश दिया जाना संभव नहीं हो :

(क) किस कर्मचारी को राज्य कार्य की सुविधा के अनुसार अवकाश के लिये कार्यमुक्त किया जा सकता है,

(ख) आवेदक कर्मचारियों के खातों में अवशेष अवकाशों की संख्या,

(ग) गत अवकाश से लौटने के बाद प्रत्येक आवेदन द्वारा दी गई सेवा की अवधि/प्रकृति,

(घ) उनमें से क्या किसी कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि में पूर्व ही सेवा पर वापिस बुलाया गया, एवं

(ड.) पूर्व में उनमें से किसी कर्मचारी को जनहित की दृष्टि से अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गयाI

 

Rajasthan Service Rule 80 -- Priority of claims to leave.—In cases where all applications of leave cannot, in the interest of public service, be granted, an authority competent to grant leave should, in deciding which application should be granted to take into account the following considerations:— (a) the Government servant who can, for the time being best be spared,

(b) the amount of leave due to various applicants,

(c) the amount and character of the service rendered by each applicant since he last returned from leave,

(d) the fact that any such applicant was compulsorily recalled from his last leave,

(e) the fact that any such applicant has been refused leave in the public interests.

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@ Tuesday; 26-12-2023; 12:27:26pm

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