राजकीय आवास की अनुज्ञेयता : सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमाक एफ.35(12)जीएडी/06 दिनांक 30 अगस्त 2006 द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (किराये का आवास आबण्टन) नियम 2008 के तहत परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी राजकीय आवास पाने के लिये प्राधिकृत है।
उसे परीवीक्षा अवधि के बाद जिस वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त होगा,उसी वेतनश्रृंखला एवं वेतन के अनुसार पात्रता को निर्धारित करते हुऐ वर्तमान में आधार मानकर जयपुर एवं जयपुर से अन्यत्र स्थानों का आवास आवण्टित किया जायेगा। आवास आवण्टन के किराये की कटौती उनके निश्चित पारिश्रमिक से ही गणना कर की जावेगी।
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Rajashthan nursing officer k aawash m anm rhethi h or nursing officer ko awash nhi diya jarha h
आवास आवंटन के बाद आपको मिलने वाले मकान किराया भत्ता की कटौती
यहाँ आवास आवंटन के किराए की कटौती से क्या तात्पर्य है