1.केन्द्र सरकार द्वारा परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 01.01. 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त होने वाले समस्त कर्मचारियों (सशस्त्र बलांे को छोड़कर) पर लागू की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा केन्द्र के समान ही अंशदायी पेंशन प्रणाली 01.01.2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू करने हेतु दिनांक 28.01.2004 को मेमोरेण्डम जारी किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये हैंः-
1-दिनांक 01.01.2004 और इसके पश्चात नियुक्त राजकीय कर्मचारियों पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 लागू नहीं होंगे।
2-इन कर्मचारियों के मासिक वेतन से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि की कटोैती अश्ंदायी पेंशन योजना के अंशदान के रूप में की जाएगी एवं इसके समान राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा जमा करवाया जाएगा।
3-ये अंशदान अप्रत्याहरित पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
4-अंशदान की यह राशि कोष कार्यालय में एक पी.डी. खाते में रखी जाएगी जिस पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित दरों पर ब्याज देय होगा।
5-वेतन बिल के साथ कर्मचारी के अंशदान के समान ही राजकीय अश्ं बिल के द्वारा आहरित किया जाएगा।
2 योजना के संधारण के संबंध में विस्तृत कार्य प्रणाली के आदेश वित्त नियम डिविजन के द्वारा मेमोरेण्डम संख्या-एफ-13 (1)-नियम/2003 दिनांक 27.03.2004 के द्वारा जारी किए जा चुके हैं। उक्त निर्देश के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार नियमित व्यवस्था होने तक योजना के रिकार्ड़ कीपिंग का कार्य राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को दिया गया। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा समस्त कर्मचारियों को बारह अंकों के PPAN (परमानेन्ट पेंशन अकाउण्ट नम्बर) जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा विभाग के समस्त जिला कार्यालयों को कोड़ नंबर आवंटित किए गए हैं।
3 बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा 01.01.2004 के पश्चात से ही रिकार्ड़ के संधारण का कार्य किया जा रहा हैै। राज्य सरकार द्वारा योजना के संचालन हेतु नियमों की अधिसूचना दिनांक 02.08.2005 को जारी की जा चुकी है।
4 राज्य सरकार के द्वारा 02.08.2005 को जारी नियमों के बिन्दु संख्या-13 (2) में किये गये प्रावधान के अनुसार आदेश दिनांक 27.08.2009 के द्वारा केन्द्र सरकार के गजट संख्या-42 दिनांक 29.12.2004 में प्रकाशित नवीन अंशदायी पेंशन व्यवस्था में सम्मिलित होने का विकल्प राज्य सरकार के द्वारा चुना गया है। इस निर्णय के अनुसरण में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के आयुक्त को नोडल अधिकारी घोषित कर उन्हें पेंशन फण्ड रेगुलेटरी एण्ड डवलपमेन्ट अथोरिटी PFRAD द्वारा घोषित समस्त अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
5 दिनांक 27.08.2009 के आदेश को राज्य के समस्त पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार के उपक्रम, राज्य के विश्वविद्यालय एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू किया गया है।
6 कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा संख्याः प.3/2(3)कार्मिक/क-1/04 दिनांक 15.12. 2010 के द्वारा राज्य संवर्ग के दिनांक 1.1.2004 एवं उसके पश्चात् नवनियुक्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी नवीन पेंशन योजना लागू है।
7 वित्त विभाग द्वारा 27.12.2010 को आदेश जारी कर पीएफआरडीए की व्यवस्था समग्र रूप से अपनाने (IN TOTO) का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था राज्य कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के द्वारा विकेन्द्रीकृत रूप से अपनाई जायेगी, परन्तु अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए योजना केन्द्रीकृत रूप से अपनाई जायेगी।
Write Your Comment :