What's New :           ☘ RSR ⇝परनिंदा दंड ⇝ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत परनिंदा दंड          ☘ RGHS ⇝FAQ ⇝ FAQs about RGHS          ☘ Interest Rate on GPF/OPS ⇝Interest Rate of GPF ⇝ Interest Rate of General Provident Fund from 01 April 2024 to 30 June 2024          ☘ फॉर्म/प्रपत्र ⇝आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र ⇝ Application form for EWS certificate (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र)          ☘ फॉर्म/प्रपत्र ⇝अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र ⇝ Application form for Caste Certificate Minority (अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र)
HRA > Eligibility

Site Visitors : 000000

Page Visitors : 000000
स्वीकार्य


मकान किराया भत्ता निम्न सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा:

(1)(i) एक सरकारी कर्मचारी जो इन नियमों के नियम 5 में उल्लिखित दरों पर किराए पर आवास में रह रहा है घर किराए भत्ता के हकदार होंगे।

(ii) खंड (i) के अनुसार हाउस किराया भत्ता हालांकि स्वीकार्य होगाअगर  वह कुछ किराए पर व्यय / किराए पर योगदान कर रहा है का  प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।अगर, किराए पर लिया गया आवास को एक या अधिक व्यक्तियों को उप-दे दिया जाए चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या नहीं, और  वास्तविक किराया जो सरकारी कर्मचारी द्वारा चार्ज किया गया,भूमि मालिक  को भुगतान किया जा रहे किराए की राशि के बराबर या उससे अधिक है तो  यह माना जाएगा कि सरकारी कर्मचारी किराए पर कोई व्यय नहीं कर रहा है और न ही किराया की ओर कोई योगदान।

(2) सरकारी कर्मचारी जो उसके स्वामित्व वाले घर, उसकी पत्नी / उसकी पति, बच्चे, पिता या मां या एक हिंदू अविभाजित परिवार जिसमें वह एक सहकर्मी है के स्वामित्व वाले घर में रहता है तो इन नियमों के नियम 5 में उल्लिखित दरों पर घर किराए भत्ता का हकदार होगा।इसके सम्बन्ध में उनका फर्निशिंग प्रमाण पत्र यह है कि वह घर के संपत्ति कर या घर के रखरखाव के लिए भुगतान / योगदान दे रहा है।

Clarification: - A Government servant living in a house purchased on hire purchase basis from the Rajasthan Housing Board shall be deemed to be owning a house for the purpose of these rules.

(3) अगर पति और पत्नी दोनों एक ही स्टेशन पर सरकार की सेवा में हैं और किराए पर / स्वामित्व वाले आवास में एक साथ रह रहे हैं,दोनों ही इन नियमों के नियम 5 में उल्लिखित दरों पर हाउस किराए भत्ता के हकदार होंगे, भत्ता के आहरण के लिए अन्य शर्तें की पूर्ति के अधीन अर्थात उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के खंड (ii) में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है जैसा मामला हो और उप-नियम (4) में आवश्यक आवेदन करना।

     

(4)इन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने पर, किराए पर / स्वामित्व वाले आवास के कब्जे की तारीख से सरकारी कर्मचारी को भत्ता दिया जाएगा; बशर्ते कि यदि कहा गया आवास आवास या स्वीकार्यता के कब्जे की तारीख के एक महीने के भीतर नहीं किया गया है, तो भत्ता आवेदन की तारीख से स्वीकार्य होगा।


(5) सरकारी कर्मचारी के मामले में जो कर्तव्य के स्थान पर घर का मालिक है लेकिन किराए के घर में रहता है, किराए के घर के संबंध में घर किराए पर भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

Write Your Comment :



*If you want receive email when anyone comment regarding this topic. Please provede email.
**your mobile no. and email will be confidential and we'll never share with others.
@ Saturday; 13-11-2021; 01:27:23pm

Loading...
Reply

NAND Kishore GODWAL @ Saturday; 25-09-2021; 08:48:55pm

एक सरकारी कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में रहने पर मकान किराया भत्ता लेने का हकदार है क्योंकि मकान के रखरखाव तथा हाउस टैक्स जमा कराता है अतः उसी मकान के रखरखाव के प्रमाण पत्र कैसे देना होगा
Loading...
Reply