उपार्जित अवकाश
उपार्जित अवकाश एवं उनकी देयताः नियम 91(1)(क) के अनुसार राज्य कर्मचारी जो स्थायी या अस्थायी है, को एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा लेकिन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोडकर राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सदस्य जो भारतीय रिजर्व बटालियन में तैनात है, को कलेण्डर वर्ष में 42 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।
नियम 91(1)(ग) के अनुसार कर्मचारी अपने लेखों में 1 जनवरी 1998 से अधिकतम 300 दिनों का उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है।इससे पूर्व 1 जनवरी 1992 से 240 दिन व उससे भी पहले 180 दिन का उपार्जित अवकाश जमा रखा जा सकता था।
नियम 91(2)(a) (i) के अनुसार प्रत्येक राज्य कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेखों में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में दो बार, 1 जनवरी को 15 तथा 1 जुलाई को 15 दिन के उपार्जित अवकाश, अग्रिम के रूप में जमा किये जायेंगे। लेकिन राजस्थान सशस्त्र पुलिस के कर्मिकों के मामलो में एक बार में 15 दिन की बजाय 21 दिन के उपार्जित अवकाश जमा किये जायेंगे चाहे वह लीप वर्ष हो या दूसरा ।
वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.1(4)वि.वि/नियम / 98 दिनांक 12 दिसम्बर 2012 द्वारा नियम 91(2)(a)(i) के नीचे एक परन्तुक जोड़कर दिनांक 1 जनवरी 2013 से यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य कर्मचारी का उपार्जित अवकाश 31 दिसम्बर व 30 जून को 300 दिवस या कम लेकिन 285 से अधिक जमा है वहां 1 जनवरी व 1 जुलाई को 15 अग्रिम उपार्जित अवकाश लेखे का पृथक से संघारण किया जायेगा। 6 माह की अवधि मे लिये गये उपार्जित अवकाश या समर्पित अवकाश का समायोजन पहले 15 दिवस के उपार्जित अवकाश में से किया जायेगा, इसके बाद शेष अवकाश में समायोजन किया जायेगा। 6 माह की समाप्ति पर अग्रिम जमा उपार्जित अवकाश तथा पहले पूर्व में जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिवस से अधिक नहीं होगा।
नियम 91(2)(b) के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी कलैण्डर वर्ष की एक छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर एक दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जायेगा जिसकी सीमा 15 दिन से अधिक नहीं होगी तथा सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में 21 दिन से अधिक नहीं होगी। अन्य किसी भी प्रकार के अवकाशों के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किये जायेंगे।
नियम 91(3) के अनुसार सेवा नियम 59 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि उसे ऐसा अवकाश किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम/अस्पताल में टी. बी., कैंसर, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान/चिकित्सा के लिये आवश्यक हो तो एक समय में 300 दिन का उपार्जित अवकाश, देय होने पर, स्वीकृत किया जा सकता हैं।
नियम 91(4)(क) के अनुसार यदि कोई राज्य कर्मचारी किसी कलैण्डर वर्ष की किसी छमाही में राज्य सेवा में नियुक्त होता है तो उसको प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा पर 2.5 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। संशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में यह 3.5 दिन का देय होगा।
नियम 91(4)(ख) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी के द्वारा पद त्याग करने पर, अस्थाई सेवा समाप्ति पर, सेवा से निष्कासित अथवा बर्खास्त करने पर, सेवा मुक्त करने अथवा सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्त किये जाने पर कर्मचारी को देय/स्वीकार्य उपार्जित अवकाशों की गणना के लिये एक जनवरी अथवा एक जुलाई, जैसे भी स्थिति हो, वाली छमाही सेवा में प्रति पूर्ण माह की, उस घटना तक की सेवा के आधार पर, 2.5 दिन एवं सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में 3.5 दिन के आधार पर, गणना की जायेगी। गणना करते समय उस माह के अंतिम दिन तक गणना की जायेगी जिसमें कर्मचारी उपरोक्त में किसी घटना के कारण सेवा से संबंध विच्छेद करता है।
Privilege leave
Admissibility of privilege leave —
(1) (a) A Government servant whether temporary or permanent shall be entitled to privilege leave of 30 days in a calendar year.
(b) Notwithstanding the provisions of clause (a) above the amount of privilege leave admissible to a member of Rajasthan Armed Constabulary other than I.P.S. Deployed on deputation to Indian Reserve Battalion or on Border (as defined from time to time), shall be 42 days in a calendar year.
{Amount of Privilege leave admissible :—
( 1) (a) The Privilege leave admissible to a permanent Government servant other than I.P.S. Officers,[employed in the Rajasthan Armed Constabulary and posted in NEFA and Tripura or] on the Border as defined in Government Order No. F. 1 (21) GA/A/Gr.II/64, dated 8-5-1964 is one eighth of the period spent on such duty. Provided that he shall cease to earn such leave when the privilege leave due amounts to 180 days.
(b) The privilege leave admissible to a Government servant in permanent employ is one eleventh of the period spent on duty. Provided that he shall cease to earn such leave when the privilege leave due amounts to 180. Days.
(2) The maximum privilege leave that may be granted at a time to a Government servant shall be 120 days.
(3) The maximum privilege leave that may be granted at a time to a Government servant shall be 180 days when he is undergoing treatment for Tuberculosis or Leprosy or Cancer or a Mental Disease in recognized Sanatorium/Hospital.
Exceptions. — (1) the maximum privilege leave that may be granted at a time to an officer shall be 120 days. (2) Privilege leave may be granted to a Government servant other than class IV service for a period of 120 days but not exceeding 180 days if the entire leave so granted or any portion thereof is spent outside India, Burma, Ceylon, Nepal and Pakistan. Provided that where privilege leave exceeding a period of 120 days is granted the period of leave spent in India shall not in the aggregate exceed the aforesaid limits. (3) The maximum privilege leave that may be granted at a time to a Government servant shall be 300 days when he is undergoing treatment for Tuberculosis or Leprosy or Cancer or a mental disease in a recognized Sanatorium, Hospital.
(c) (i) Except as provided in sub-clause (ii) of this clause a Government servant shall be entitled to accumulate leave upto a maximum period of 300 days. (ii) A member of R.A.C. other than I. P. S. deployed on deputation to Indian Reserved Battalion, who has been denied the whole or part of leave due to him in exigency of public service by issue of a formal order setting forth the reasons thereof, shall be entitled to accumulate such leave in excess of maximum limit of 300 days.
(2) (a)
(i) The leave account of every Government servant shall be credited with privilege leave, in advance, in two installments of 15 days each or 21 days each in the case of R.A.C. on the first day of January and July of every calendar year irrespective of whether it is an even or uneven year. The leave taken during the course of calendar year from time to time shall be accounted for from the balance of privilege leave.
(ii) When a Government servant joins a new post without availing of the full joining time subject to the maximum of 15 days, reduced by the number of days actually availed off, shall be credited to his leave account as earned leave, provided that earned leave already at his credit together with the credit given under this sub-clause does not exceed 300 days.
(b) No deduction in leave balance shall be made if a Government servant remains on any kind of leave other than extraordinary leave. If a Government servant remains on extraordinary leave in a half year, deduction shall be made at the rate of one tenth of the period of extraordinary leave during that half year subject to a maximum of 15 days or 21 days in case of R.A.C. personnel.
Government of Rajasthan's Decision.
1-A Government servant may opt for credit of privilege leave into their privilege leave account on the basis of monthly credit as is allowed in the case of Government servants appointed during the calendar year. The rate of credit of privilege leave into privilege leave account on monthly basis is given below: —
Category of Government servants |
Rate of credit of P.L, per month. |
(1)Government servants who are entitled for 30 days privilege leave in a calendar year |
2.5 days
|
(2) R.A.C. personnel |
3.5 days |
(3) Staff of Courts |
1 day. |
2- In case of resignation, termination, discharge, removal or dismissal from service or death while in service or on retirement from service the privilege leave shall be reckoned with effect from 1st January or 1st July as the case may be in the half year of occurrence of the event and credited to his leave account at the rate of 2.5 days or 3.5 days in case of R.A.C. personnel for each completed calendar month upto the end of the month in which he ceases to be in service
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सर, सर्विस बुक में अधिकतम कितनी PL इंद्राज कर सकते हैं। एवम PL का उपयोग कैसे करे। कितनी pL का उपयोग लगातार करसकते है।PL 300 से अधिक एंट्री होती हैं क्या?
300 se adhik hone par lapse hojayegi
Mid vacation me kam karne ke available me kya pl milte hai
सर प्रोबेशन के बाद अवकाश लेने पर उपार्जित अवकाश मिलेगा या नहीं मैने 27 दिन के अवकाश के बाद एक दिन ज्वाइन करके फिर 27 दिन का अवकाश फिर ज्वाइन किया इस तरह से लगभग 180 दिन के अवकाश लिए अलग अलग टाइम पर ... इस स्थिति में मुझे उपार्जित अवकाश और इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं?
क्या उपार्जित अवकाश पर जाने से पूर्वं कार्यभार हस्तानान्तर अनिवार्य है ।
Kya auto Kasba for Jamie, sikhpur, kare Bhar Hasan ranibar hai ninetshaale, madhami Shikha, bigani dwara, Jari.Nin se anka karwa
Nayi joining 15 January ki ho to us mahine 2.5 m se kitni PL Add hogi
pahle use ki gai CL ko PL me convert kiya ja sakta he kya
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यदि एक कर्मचारी 15 से कम उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सोमवार को कार्यग्रहण करता है तो क्या रविवार को उपार्जित अवकाश में काउंट किया जाएगा?
yes
No
summer vacation men duty dene par teacher ko pl milengi ya nahee. yadi milengi to niyam kya hai ?
नियम 92(b) के अनुसार,जिस वर्ष विश्रामकालीन विभागों में कार्यरत अध्यापक वर्ग को विश्राम काल का उपभोग पूर्णतया नहीं करने दिया जाए तो उस वर्ष उन्हें अन्य सामान्य श्रेणी का कर्मचारी मानकर सेवा नियम 91 के प्रावधान के अनुसार उपार्जित अवकाश दिया जावेगा।जिस वर्ष उन्हें कुछ विश्रामकालो का उपयोग नहीं करने दिया जाए तो उस वक्त उन्हें ऐसे अनुपयोगी विश्राम काल के एवज में 15 के अनुपात में उपार्जित अवकाश देय होंगे। यानि कि ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम 92(बी) के तहत सक्षम अ
एक अप्रशिक्षित कार्मिक की नियुक्ति 2005 की विधवा कोटे में है 2008 में कामिक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उसे पी एल का भुगतान कब से दे होगा 2005 से या 2008 से
Acp प्रक्रिया में सर्विस बुक निदेशालय में लम्बित है तो plका नकद भुगतान कैसे करवाया जाता है
Summer vacation me work karne par P.L milti hai Kya TA DA bhi milega dono benifit milega
PADAM CHAND SWAMI padamchandswami15@gmail.com 9875076899
यदि एक कर्मचारी 15 से कम उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सोमवार को कार्यग्रहण करता है तो क्या रविवार को उपार्जित अवकाश में काउंट किया जाएगा?
Dinesh
Dinesh
सर, सर्विस बुक में अधिकतम कितनी PL इंद्राज कर सकते हैं। एवम PL का उपयोग कैसे करे। कितनी pL का उपयोग लगातार करसकते है।PL 300 से अधिक एंट्री होती हैं क्या?
Sir if increased DA is also effective from these months in which you availed benifit of surrender PL than you will get arrear. As per your case if 44% arrear was effective from jan or feb 2023 than you will get arrear
मैनें मध्यावधि अवकाश के दौरान चार दिनों तक चुनाव ड्यूटी की है। क्या मुझे उपार्जित अवकाश देय होगा?
Yes
यह केवल तभी देय ह जब ड्यूटी ओडर में लिखा हो
Ha
दिवाली अवकाश के बाद उपार्जित अवकाश देय है
Ha , parntu avkash k shuru hone se pehle present jaruri h
मैनें मध्यावधि अवकाश के दौरान चार दिनों तक चुनाव ड्यूटी की है। क्या मुझे उपार्जित अवकाश देय होगा?
एक कर्मचारी उपार्जित अवकाश लेता है तो क्या अवकाश के दौरान उसका वेतन बनाया जाएगा या अवकाश स्वीकृति के बाद बनाया जाएगा
after sanction of leave
क्या 300 उपार्जित अवकाश न होने पर उन्हें मेडिकल अवकाश से पूर्ति कर भुगतान उठाया जा सकता है।
no
Summer vacation me work karne par P.L milti hai Kya TA DA bhi milega dono benifit milega
Without pay हो सकते हैं क्या, जबकि madical, PL, CL हे । RSR के किस नियम के तहत ले सकते हैं।
Ek Rajasthan Government Ministerial Cadre Officer (AAO) Jinke P Leave account mein 269 days credit balance available hai. Unhe ek samay mein maximum kitne dinon kee P Leave sanction kar sakte hain.
SERVICE CONFORMED FROM 19.11.2022 . HOW MAY PL INCREASE IN THIS ACCOUNT ON 01.12.2022
Rajasthan employees ko Session 1991-92 me kitne uparjit avkash milte the?
PTI थर्ड ग्रेड 2 फरवरी 2022 को परीक्षाकाल पूर्ण करता है 9 अक्टूबर से मेडिकल लेता है क्या उनको अग्रिम मेडिकल व पीएल दे है अगर हो तो RSR के किस नियम के आधार से पीएम अग्रिम दे हैं कृपा स्पष्ट करें
क्या भूल से 15 दिन से ज्यादा आकस्मिक अवकाश लेने पर बाद में अधिक दिनों को उपार्जित अवकाश में बदलकर स्वीकृत किया जा सकता है?
Rajendra P.Gurjar
meri job phly court m thi usky baad steno m selection ho gya ab steno ka probation chl rha he to kya purani job m add p.l m s ab probatio m p.l ka use kar skty h kya
पी एल लेनी है।
Good information,