What's New :           ☘ RSR ⇝परनिंदा दंड ⇝ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत परनिंदा दंड          ☘ RGHS ⇝FAQ ⇝ FAQs about RGHS          ☘ Interest Rate on GPF/OPS ⇝Interest Rate of GPF ⇝ Interest Rate of General Provident Fund from 01 April 2024 to 30 June 2024          ☘ फॉर्म/प्रपत्र ⇝आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र ⇝ Application form for EWS certificate (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र)          ☘ फॉर्म/प्रपत्र ⇝अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र ⇝ Application form for Caste Certificate Minority (अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र)

Site Visitors : 000000

Page Visitors : 000000
विशेष असमर्थता (Special Disability) अवकाश एवं उनकी देयता-नियम 99


विशेष असमर्थता (Special Disability) अवकाशः नियम 99(i) के अनुसार सरकार द्वारा एक ऐसे कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसे अपने कर्त्तव्य की उचित पालना करते हुए अथवा अपनी राजकीय स्थिति या निर्वाचन ड्यूटी के कारण कोई चोट आई हो या चोट पहुँचाई गई हो और जिसके कारण वह कर्मचारी असमर्थ हो गया हो।

टिप्पणीः राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ1(6)एफडी(रूल्स)/2009 दिनांक 18 मई 2010 के द्वारा नियम 99(i) के नीचे एक टिप्पणी जोड़कर यह आदेश किया है कि "जब से एक राज्य कर्मचारी किसी चुनाव संबंधी कर्त्तव्य सम्पादन, जिसमें चुनाव संबंधी प्रशिक्षण में सम्मिलित है, के लिए अपना आवास/कार्यालय छोड़ता है तथा निर्वाचन कर्त्तव्य पूर्ण करने पर जब वापिस अपने निवास/कार्यालय पहुंचेगा तब तक की समस्त अवधि को “निर्वाचन संबंधी कर्त्तव्य' पर माना जावेगा। इसी बीच यदि राज्य कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे निर्वाचन कार्य की अवधि में हुई दुर्घटना माना जावेगा, किन्तु यह अवश्य देखना होगा वह दुर्घटना राज्य कर्मचारी के निर्वाचन कर्तव्यों से किसी रूप से संबंध रखने वाली होनी चाहिए।"

नियम 99(ii) के अनुसार ऐसा विशेष असमर्थता अवकाश उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब तक शारीरिक असमर्थता, घटना के 3 माह की अवधि में प्रकट नहीं हो जावे तथा असमर्थता यथाशीघ्र सरकार के ध्यान में नहीं लायी जावे। जहाँ कोई असमर्थता घटना के तीन माह में प्रकट/ज्ञात नहीं हो, वहाँ विशेष आदेशों द्वारा ही, सरकार ऐसा अवकाश स्वीकृत करने की आज्ञा दे सकती हैं।

नियम 99(iii) के अनुसार ऐसा अवकाश उतना ही स्वीकृत किया जा सकता है जितना चिकित्सक मण्डल द्वारा आवश्यक मान कर प्रमाणित किया जावें। असमर्थ कर्मचारी की कर्मचारी की जाँच के बाद जारी प्रमाण-पत्र के एवं उसमें अवधि के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा।

Rajasthan Service Rule 99 -- Special disability leave when admissible. —(i)Subject to the conditions specified in this section Government may grant special disability leave to a Government servant who is disabled by injury intentionally inflicted or caused in or in consequence of the due performance of his official duties or in consequence of his official position.

(ii) Such leave shall not be granted unless the disability manifested itself within three months of the occurrence to which it is attributed and the person disabled acted with due promtitude in bringing it to notice. But the Government, if it is satisfied as to the cause of the disability, may permit leave to be granted in cases where the disability manifested itself more than three months after the occurrence of its cause.

(iii) The period of leave granted shall be such as is certified by a Medical Board to be necessary

Write Your Comment :



*If you want receive email when anyone comment regarding this topic. Please provede email.
**your mobile no. and email will be confidential and we'll never share with others.
@ Thursday; 18-07-2024; 12:09:42pm

Loading...
Reply