परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु की अवधि के 'सफल समापन' के निर्धारण की प्रक्रिया
No.F.1(2)FD(Rules)/06 Part-I Jaipur, dated : 22.05.2009
परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 'सफल समापन' के रूप में घोषित करने के लिए, दो वर्षों की सेवा को उपयुक्त माना गया है। असाधारण अवकाश को सेवा के रूप में गिना जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में, जहां एक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु अधिक समय तक असाधारण अवकाश पर रहता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सफलतापूर्वक काम किया है। परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के वास्तविक काम को स्थगित किए बिना, यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनकी सेवा सफल रही है।
तदनुसार, इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा-प्रशिक्षण के पूरे अवधि के दौरान एक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को तीन महीने तक असाधारण अवकाश की मंजूरी दे सकता है। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन महीने से अधिक की असाधारण छुट्टी एफडी की सहमति के साथ असाधारण परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, तो परिवीक्षा की अवधि को तीन महीने से परे ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि तक बढ़ाया जाएगा। हालाँकि, अधिकतम अवधि जिसके लिए परिवीक्षा को बढ़ाया जा सकता है, एक वर्ष होगी।
जहां नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि का विस्तार करने का निर्णय लेता है, परिवीक्षा प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि का समापन पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को केवल पद पर वेतनमान / पद के वेतन बैंड में भुगतान करने की अनुमति होगी।
The procedure for determination of 'successful completion’ of the period of a probationer-trainee.
For adjudging the period of probation training as 'successful completion’, the service of two years has been considered as appropriate. Extraordinary Leave counts as service, but in cases, where a probationer-trainee remains on Extraordinary Leave for a longer period, it cannot be said that he has worked as a probationer-trainee successfully. Without adjudging the actual work of a probationer-trainee, it cannot be verified by the competent authority that his service during the period of probation training has been successful.
Accordingly, the matter has been considered and it has been decided that the appointing authority may sanction extraordinary leave upto three months to a probationer-trainee during the entire period of probation training. If extraordinary leave beyond the period of three months during probation period is granted by the appointing authority in exceptional circumstances with concurrence of FD, the period of probation shall be extended upto the period of extraordinary leave taken beyond three months. However, the maximum period for which the probation can be extended shall be one year.
Where the Appointing Authority, on completion of the period of probation training of a probationer-trainee decides to extend the period of probation training, the probationer-trainee will be allowed pay in the pay scale / running pay band of the post, only on successful completion of extended period of probation training.
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एक टीचर की विधवा कोटे में नियुक्ति2005 में हुई ओर उसे stc करने के उपरांत 2008 में रेगुलर नियुक्ति प्रदान की उसको PL का लाभ कब से देय होगा
किसी कार्मिक द्वारा परिवीक्षा अवधि में असाधारण अवकाश लेने के कारण बढे हुए परिवीक्षा काल में लिए गए असाधारण अवकाश को कौन स्वीकृत करेगा, कृपया इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन करें