1. एस-1 फार्म जो अंशदाता द्वारा पूर्ति किया जाना है, उसके प्रथम दो काॅलम ऊपरी भाग मे Acknowledgement Number एवं PRAN Number की पूर्ति नहीं की जानी है, लेकिन उसकी दाहिनी तरफ फोटोग्राफ के लिये निर्धारित स्थान पर निर्धारित साइज का रंगीन फोटोग्राफ ही चिपकाया जाना है तथा उसे स्टेपल नहीं किया जाना है। फोटो के नीचे कर्मचारी द्वारा अपने हस्ताक्षर अथवा अगूंठा निशानी दी जायेगी जो कि उस बाॅक्स के अंतर्गत ही होना चाहिये, फोटो के उपर हस्ताक्षर नहीं किया जाना ह।
2. यदि अंगूठे का निशान लगाया गया है तो उसे राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक/मजिस्ट्रेस्ट से प्रमाणित कराया जायेगा।
3. सभी काॅलम की पूर्ति आवश्यक रूप से की जावे।
4 सेक्शन बी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं भरा जायेगा तथा सभी काॅलमों की पूर्ति अनिवार्य है। बिन्दु सं.1 में कार्यग्रहण की तिथि में वह तिथि अंकित की जानी है जिस तिथि से कर्मचारी की एनपीएस की कटौती प्रारम्भ की गई है अर्थात 1.1.2004 से 131.1.2006 की अवधि में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि एवं एनपीएस की कटौती तिथि एक ही होगी परन्तु दिनांक 20.1.2006 एवं उसके पश्चात् राज्य सेवा में आने वाले कर्मचारियों की काॅलम सं. 1 में अंकित करने हेतु कार्यग्रहण तिथि एनपीएस की कटौती की तिथि होगी क्योंकि एनपीएस की कटौती नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त होने की तिथि से की जाती है। काॅलमसं. 3 में PPANवह नम्बर है जो राज्य बीमा के जिला कार्यालयों द्वारा कर्मचारी को नवीन पेंशन खाते के रूप में आवंटित किया गया है।
5. काॅलम संख्यां 4 में कर्मचारी की कैटेगरी निम्न प्रकार से होगी:-
ग्रुप A - राज्य सेवा
ग्रुप B- अधीनस्थ सेवायें
ग्रुप C - मंत्रालयिक सेवा
ग्रुप AD - चतुर्थ श्रेणी सेवा
6. जन्मतिथि को आवश्यक रूप से सत्यापित किया जावे।
7. यह सत्यापित किया जाये कि कर्मचारी का कार्यग्रहण 01.01.2004 अथवा इसके पश्चात है और उस पर नवीन पेंशन योजना लागू है।
8. सेवानिवृत्ति तिथि सही अंकित की जावे।
9. काॅलम सं. 13 में डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नं. अंकित किया जाना है जो केंद्रीय अभिलेख एजेंसी द्वारा समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित किये जायेंगे,यह सूची राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जायेगी। समस्त आहरण वितरण अधिकारियो से आग्रह है कि स्वयं का रजिस्ट्रेशन नम्बर बीमा विभाग की वैबसाइट से प्राप्त कर एस-1 फार्म के उक्त काॅलम (सख्या-13) में अंकित करें, तभी यह प्रपत्र स्वीकार किया जायेगा।
10. काॅलम सं. 13 में क्ज्व् का रजिस्ट्रेशन नम्बर जो एनएसडीएल द्वारा बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियो को आवंटित किया गया है वह अंकित किया जायेगा। यह नंबर विभाग की वैबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
11.Section "B" DDO द्वारा सेवा अभिलेख से पूर्ण कर प्रमाणित किया जायेगा।
12. प्रपत्र में एनएसडीएल द्वारा जारी DTO, DDO का Code सही रूप से अंकित किया जावे।
13. यह सुनिश्चित किया जावे कि विभाग और डीडीओ का नाम अंकित कर दिया गया हैI
14. यह भी सुनिश्चित करे कि प्रपत्र मे डीडीओ कार्यालय की अधिकृत मोहर ही अंकित की गई है।
15. प्रपत्र Block Letter और काली स्याही से पठनीय भरा जावे। प्रत्येक शब्द के बीच एक बाॅक्स खाली रखा जावे तथा प्रत्येक charactor एक बाॅक्स में अंकित किया जावे।
16. काॅलम सं.13 में कर्मचारी का मूल वह वेतन होगा जो काॅलम सं.1 मे अंकित कार्यग्रहण /कटौती प्रारम्भ तिथि को आहरित किया गया था। काॅलम सं.13 में कार्यग्रहण तिथि की पे ल अंकित की जानी ह ै। उक्त समस्त सूचनायें आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से जाॅंच करके अकित की जायेगी तथा इस पर हस्ताक्षर कर (कार्यालय स्टेम्प (पदनाम सहित) लगायी जानी अपेक्षित है।
17. सेक्शन ब् - कर्मचारी अपना मनोनयन अधिकतम तीन व्यक्तियों को कर सकता है जिनका विवरण काॅलम सं. 1 में दिया जाना है। काॅलम सं. 2 में यदि मनोनीत अवयस्क है, तो उसकी जन्म दिनांक अंकित की जानी है। काॅलम सं.3 में कर्मचारी मनोनीत से अपने संबंध को अंकित करेगा और काॅलम सं. 4 में प्रत्येक मनोनीत व्यक्ति को अपनी कुल जमा राशि के देय राशि प्रतिशत में अ ंकित करेगा। यह ध्यान रहे कि यदि एक से अधिक व्यक्तियों को मनोनीत व्यक्ति किया जाता है तो तीनों के अंशदान का योग 130 प्रतिशत होना चाहिये।
18. काॅलम सं. 5 में, मनोनीत व्यक्ति यदि अवयस्क है तो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसका संरक्षक नियुक्त किया जायेगा।
19. काॅलम सं. 6 में, उस परिस्थिति का उल्लेख किया जायेगा, जब उक्त प्रपत्र में किया गया मनोनयन रद्व माना जायेगा।
20. सेक्शन डी- को कर्मचारी द्वारा अभी नहीं भरा जायेगा।
21. सेक्शन ई- कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं अगूंठा निशानी सही रूप से अंकित की जानी है एवं स्वय का नाम अंकित किया जाना है।
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