RSR > अध्याय-16 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (नियम 165 से 167)

Site Visitors : 000000

Page Visitors : 000000


अध्याय 16 से महत्वपूर्ण तथ्य



मानदेय की दर - मानदेय की दर अधिकतम 12 प्रतिशत तक हो सकती है।
01 से 59 तक - 1 प्रतिशत
60 से 119 तक - 2 प्रतिशत
120 से 179 तक - 4 प्रतिशत
180 से 239 तक - 6 प्रतिशत
जिले में प्राकृतिक आपदा घोषित करने का अधिकार परिशिष्ट 9 के तहत जिला कलेक्टर को होता है।
भारत में ही यदि कोई कर्मचारी प्रशिक्षण पर है तो उसके प्रशिक्षण को (नियम 7(8) के तहत ड्यूटी माना जाता है।)
एपीओ को ड्यूटी (30 दिन अधिकतम) पर माना जाता है। (नियम 7 (8)(स) )
यदि कोई मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति के बाद आगे अध्ययन हेतु (बी.एड. बीएसटीसी) अवकाश लेना चाहे तो नियम 96 के तहत परिशिष्ट 9 में आने वाले अधिकारी उसे असाधारण अवकाश दे सकते है।
वित्तीय शक्तियों का विस्तार सदैव वित्त विभाग ही कर सकता है। परिशिष्ट 9 में आने वाले अधिकारी अस्थायी पदों का सृजन (प्ट) तक कर सकते है तथा यह 6 माह तक इन पदों का सर्जन कर सकते है। पद के आगे का विस्तार सदैव वित्त विभाग की सलाह पर ही होगा।

Write Your Comment :



*If you want receive email when anyone comment regarding this topic. Please provede email.
**your mobile no. and email will be confidential and we'll never share with others.