अध्याय 16 से महत्वपूर्ण तथ्य
मानदेय की दर - मानदेय की दर अधिकतम 12 प्रतिशत तक हो सकती है।
01 से 59 तक - 1 प्रतिशत
60 से 119 तक - 2 प्रतिशत
120 से 179 तक - 4 प्रतिशत
180 से 239 तक - 6 प्रतिशत
जिले में प्राकृतिक आपदा घोषित करने का अधिकार परिशिष्ट 9 के तहत जिला कलेक्टर को होता है।
भारत में ही यदि कोई कर्मचारी प्रशिक्षण पर है तो उसके प्रशिक्षण को (नियम 7(8) के तहत ड्यूटी माना जाता है।)
एपीओ को ड्यूटी (30 दिन अधिकतम) पर माना जाता है। (नियम 7 (8)(स) )
यदि कोई मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति के बाद आगे अध्ययन हेतु (बी.एड. बीएसटीसी) अवकाश लेना चाहे तो नियम 96 के तहत परिशिष्ट 9 में आने वाले अधिकारी उसे असाधारण अवकाश दे सकते है।
वित्तीय शक्तियों का विस्तार सदैव वित्त विभाग ही कर सकता है। परिशिष्ट 9 में आने वाले अधिकारी अस्थायी पदों का सृजन (प्ट) तक कर सकते है तथा यह 6 माह तक इन पदों का सर्जन कर सकते है। पद के आगे का विस्तार सदैव वित्त विभाग की सलाह पर ही होगा।
01 से 59 तक - 1 प्रतिशत
60 से 119 तक - 2 प्रतिशत
120 से 179 तक - 4 प्रतिशत
180 से 239 तक - 6 प्रतिशत
जिले में प्राकृतिक आपदा घोषित करने का अधिकार परिशिष्ट 9 के तहत जिला कलेक्टर को होता है।
भारत में ही यदि कोई कर्मचारी प्रशिक्षण पर है तो उसके प्रशिक्षण को (नियम 7(8) के तहत ड्यूटी माना जाता है।)
एपीओ को ड्यूटी (30 दिन अधिकतम) पर माना जाता है। (नियम 7 (8)(स) )
यदि कोई मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति के बाद आगे अध्ययन हेतु (बी.एड. बीएसटीसी) अवकाश लेना चाहे तो नियम 96 के तहत परिशिष्ट 9 में आने वाले अधिकारी उसे असाधारण अवकाश दे सकते है।
वित्तीय शक्तियों का विस्तार सदैव वित्त विभाग ही कर सकता है। परिशिष्ट 9 में आने वाले अधिकारी अस्थायी पदों का सृजन (प्ट) तक कर सकते है तथा यह 6 माह तक इन पदों का सर्जन कर सकते है। पद के आगे का विस्तार सदैव वित्त विभाग की सलाह पर ही होगा।

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