RSR > अध्याय-16 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (नियम 165 से 167)

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नियम 167 - देय शक्तियों से अधिक अधिकार प्रयुक्त करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही



नियम 167 - देय शक्तियों से अधिक अधिकार प्रयुक्त करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही - किसी भी विभाग या परिशिष्ट 9 के तहत आने वाले अधिकारी सदैव उतनी ही वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते है, जितनी वित्त विभाग द्वारा देय होती है। यदि किसी कारणवश देय से अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते है तो वित्त विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि अधिक शक्तियों के उपयोग का उचित कारण बता दे तो वित्त विभाग उन्हें इसकी अनुमति दे सकता है।

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