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राजस्थान राज्य हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र


राजस्थान राज्य हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 

1. आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नही करना है)

2. स्वंय या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे प्रथमतया राजस्व रिकार्ड यथा भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगरपालिका/विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास / ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति यदि ऑन लाईन नहीं हो तो।

3. आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति यदि ऑनलाईन दस्तावेज नहीं हो तो।

4. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य / राजकीय अधिकारी-कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य / सरपंच/ग्राम सेवक/ पटवारी / महापौर (सचीव) / नगर निगम सदस्य / नगर पालिका अध्यक्ष / स्कूल के हेड मास्टर / संबंधित पी.एच.सी./ सी.एच.सी के डॉक्टर/बी.डी.ओ./ सहायक अभियन्ता

6. पुराना जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑनलाईन नही हो तो।

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