मृत्यु उपरांत DDO द्वारा प्राथमिकता से किए जाने वाले कार्य
1. मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना
सबसे पहले मृतक कार्मिक के परिवार से आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
2. सेवा समाप्ति आदेश जारी करवाना
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात, नियुक्ति अधिकारी से सेवा समाप्ति (Termination) के आदेश जारी करवाए जाएँ।
3. डेथ कारण चयन कर कार्यमुक्त करना
सेवा समाप्ति आदेश प्राप्त होने पर मृत्यु का कारण चयन कर कार्मिक को कार्यमुक्त (Relieve) किया जाए।
4. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण
DDO द्वारा मृतक कार्मिक के घर रजिस्टर्ड पत्र भेजकर यह सूचित किया जाए कि यदि परिवार अनुकम्पा नियुक्ति चाहता है तो पात्र आश्रित सदस्य द्वारा:
-
180 दिवस की समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत किया जाए
-
सुविधा हेतु अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जाए
5. SIPF पोर्टल से GPF व राज्य बीमा का डेथ क्लेम
DDO लॉगिन से SIPF पोर्टल के माध्यम से:
-
राज्य बीमा (State Insurance)
-
GPF डेथ क्लेम
ऑनलाइन सबमिट किए जाएँ और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रकरण SIPF कार्यालय भेजा जाए।
महत्वपूर्ण:क्लेम भुगतान नॉमिनी को होगा, अतः यदि नॉमिनी की बैंक डिटेल्स SIPF पर अपडेट नहीं हैं तो DDO लॉगिन से पहले अपडेट करना अनिवार्य है।
6. NPS कार्मिक की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही
यदि कार्मिक NPS के अंतर्गत था तो:
-
NPS डेथ क्लेम का निर्धारित आवेदन पत्र भरकर SIPF कार्यालय में जमा कराएँ
-
NPS राशि को पेंशन हेड में समायोजित करवाएँ
-
आवश्यक प्रमाण पत्र व चालान प्राप्त कर
-
ऑनलाइन पारिवारिक पेंशन केस पेंशन विभाग को प्रेषित करें
7. LIC क्लेम प्रक्रिया
यदि कार्मिक के वेतन से LIC प्रीमियम कटौती हो रही थी तो:
-
मृतक का LIC क्लेम आवेदन भरवाकर
-
LIC अजमेर कार्यालय (Salary Branch) में भेजा जाए
8. दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में बीमा क्लेम
यदि कार्मिक की मृत्यु दुर्घटना में हुई हो तो:
-
दुर्घटना बीमा क्लेम का निर्धारित आवेदन
-
सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित
-
प्रकरण SIPF कार्यालय में जमा कराया जाए
9. पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की कार्यवाही
पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान हेतु:
-
मृतक की पत्नी की Citizen SSO ID बनाई जाए
-
IFMS 3.0 से ऑनलाइन फैमिली पेंशन केस तैयार किया जाए
-
केस DDO को अग्रेषित होगा
-
DDO द्वारा सामान्य पेंशन केस की तरह पेंशन विभाग को भेजा जाएगा
विशेष नोट: यदि कार्मिक का वेतन PD मद से आहरित हो रहा था तो:
-
पारिवारिक पेंशन केस ऑफलाइन कुलक भरकर
-
संबंधित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय को भेजा जाए
10. शिक्षा विभाग के कार्मिकों हेतु अतिरिक्त सहायता
शिक्षा विभाग के कार्मिकों की मृत्यु पर:
-
हितकारी निधि
-
शिक्षक कल्याण कोष
से भी आर्थिक सहायता देय होती है।
निर्धारित आवेदन पत्र भरकर उचित माध्यम से निदेशालय, बीकानेर को प्रकरण भेजा जाए।
महत्वपूर्ण शर्त:
हितकारी निधि से सहायता हेतु वर्ष 2018 से वर्तमान तक अंशदान जमा होना अनिवार्य है, अन्यथा क्लेम स्वीकृत नहीं होगा।
11. PL (अर्जित अवकाश) बकाया भुगतान
PPO जारी होने के पश्चात:
-
2071 हेड में बकाया PL का बिल
-
IFMS 3.0 से बनाकर
-
नॉमिनी को भुगतान किया जाए
12. अन्य बकाया भुगतान
यदि मृत्यु के बाद कोई भी भुगतान बकाया है तो:
-
IFMS 3.0 पर नॉमिनी ऐड करें
-
नॉमिनी की बैंक डिटेल्स अपडेट करें
-
ट्रेजरी से अप्रूवल प्राप्त करें
-
बकाया वेतन/भुगतान का बिल बनाकर नॉमिनी को भुगतान करें
महत्वपूर्ण निर्देश (Important Notes)
-
कार्मिक की मृत्यु का दिन कार्य दिवस माना जाएगा
-
मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित तिथि तक वेतन देय होगा
-
अगले दिन से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाएगी
Write Your Comment :