Period of disability leave- नियम 99(iv) के अनुसार ऐसे अवकाश की अवधि चिकित्सक मण्डल के प्रमाण-पत्र के बिना नहीं बढ़ाई जावेगी तथा किसी भी दशा में ऐसा अवकाश 24 माह से अधिक का स्वीकृत नहीं किया जावेगा। ऐसे अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ मिला कर लिया जा सकता है।
नियम 99(v) के अनुसार एक से अधिक अवसरों पर स्वीकृत किया जा सकता है यदि बाद में भी वह असमर्थता पुनः प्रकट हो जाय अथवा तीव्र हो जावे किन्तु किसी भी स्थिति में एक प्रकार की असमर्थता के लिये उसकी पुनरावृत्ति सहित, ऐसा अवकाश 24 माह से अधिक का स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
Period of disability leave. —It shall not be extended except on the certificate of a Medical Board, and shall in no case exceed 24 months. Such leave may be combined with leave of any other kind. (v) Special disability leave may be granted more than once if the disability is aggravated or reproduced in similar circumstances at a latter date, but not more than 24 months of such leave shall be granted in consequence of any one disability.
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