अराजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर अवकाश :-नियम 76 में अराजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा अवकाश निम्न प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान हैं
(1) नियम 76(1)(क) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर अवकाश प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण-पत्र पर दिया जा सकता है जिसमें रोग की प्रकृति और बीमारी की सम्भावित अवधि अंकित होनी चाहिये । यह प्रमाण पत्र अवकाश आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिये।
(2) नियम 76(1)(ख) के अनुसार जहाँ एक कर्मचारी बीमार पड़ता है, यदि वहाँ कोई प्राधिकृत चिकित्सक/कोई राजकीय डिस्पेन्सरी, औषधालय, दवाखाने में चिकित्सक नहीं हो तो उस स्थान पर स्थित एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (Registered Medical Practitioner) के प्रमाण-पत्र पर अवकाश दिया जा सकता है किन्तु ऐसे प्रमाण-पत्र में
व्यवसायी का पंजीयन क्रमांक अवश्य अंकित होना चाहिये ।
(3) नियम 76(2) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर एक कर्मचारी के बारे में दूसरी चिकित्सक सम्मति प्राप्त कर सकता है जिसके लिये ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रथम चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के तुरन्त बाद उस कर्मचारा का
उस स्थान के राजकीय चिकित्सा अधिकारी जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से नीचे का नहीं हो, के पास पत्र के साथ हेतु भिजवाना चाहिये।
(4) नियम 76(3) के अनुसार राजकीय चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व है कि वह आवेदक की बीमारी और उसके उपचार हेतु की गयी अभिशंसा की आवश्यकता के संबंध में अपना प्रकट करे व अवकाश की प्रार्थना करने वाले को अपने सम्मुख या उसके मनोनीत किसी चिकित्सा अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने के लिये कह सकता है।
(5) नियम 76(4) के अनुसार किसी प्राधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने से किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।
वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(5) विवि(नियम)/2008 दिनांक 7 सितम्बर 2010 द्वारा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के लिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निर्धारित किया गया है।
यहाँ यह अंकित करना प्रासंगिक होगा कि नियम 70 एवं 76 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में पूर्णतः भरे गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही वांछित अवकाश स्वीकृत किये जाने चाहिये। अन्य प्रकार के पत्र अथवा प्रमाण-पत्र के आधार पर चिकित्सा के आधार पर कोई अवकाश स्वीकृत नहीं होगें अन्यथा उसे अनुशासनहीनता माना जावेगा।
Rajasthan Service Rule 76 -- Leave on medical certificate to non-gazetted servants Procedure regarding :-
(1) (a) An application for leave on medical certificate made by a non-gazetted Government servant shall be accompanied by a medical certificate in the form prescribed below this rule given by an authorised medical attendant defining as clearly as possible the nature and probable duration of illness.
(b) An application for leave on medical certificate under clause (a) may be accompanied by a certificate given by a registered medical practitioner if a Government medical officer/ Vaidya /Hakim is not stationed at the place where he falls ill. The certificate from the registered medical practitioner should invariably indicate his registration number.
Note 1:— The expression ''authorized medical attendant" used in sub-rule (1) (a) shall mean a Government medical officer or Government Vaidya/Hakim/+"Homeopathic Chikistak" on duty in a Government hospital or dispensary and the expression "registered medical practitioner" includes Allopathic/Ayurvedic/ Unani practitioner registered under law in force from time to time.
Note 2. (1)The certificate of sickness and fitness from the authorized medical attendant of Government Hoemopathic Chikistak shall be accepted for the purpose of sanction of leave by the competent authority for a period not exceeding fifteen days only.
(2) The authority competent to grant leave at his discretion may secure a second medical opinion by requesting a Government medical officer not below the rank of Chief Medical Officer to have the applicant medically examined on the earliest possible date.
(3) It shall be the duty of the Government Medical Officer referred to in sub-rule (2) to express opinion both as regards the fact of illness and as regards necessity for the amount of leave recommended and for this purpose he may either require the applicant for leave to appear before himself or before a medical officer nominated by himself.
(4) The grant of medical certificate under this rule does not itself confer upon the Government servant concerned any right to leave.
Medical Certificate for non gazetted Government servant.
I................,after careful personal examination of case hereby certify that.............., whose signature is given below, is suffering from........................and I consider that a period of absence from duty of....................with effect from................is absolutely necessary for the restoration of his health.
Date
Signature of Government servant
Name
Designation
Department Government Medical Attendant/ other Registered Practioner with registration number.
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Shukrawar शुक्रवार और शनिवार के बाद कर्मचारी यदि सोमवार को विद्यालय आता है तो कर्मचारी का मेडिकल अवकाश कब तक माना जावें
How many medical leave consumption in total State governments service rajasthan.
20 hpl milte hai