संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वित्त(नियम)विभाग की अधिसूचना एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 08.08.2019,06.01.2020 एवं 28.01.2020 की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करते हुए विभाग में कार्यरत परिवीक्षाधीन कार्मिकों के असाधारण अवकाश प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे-
1. संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्मिक से अवकाश आवेदन प्रपत्र पूर्ण करवाकर, प्रकरण का परीक्षण कर, अभिशंषा सहित (आवेदन प्रपत्र के बिन्दु संख्या 12 पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित) संभागीय कार्यालय के माध्यम से भिजवाया जावे।
2. कार्मिक द्वारा पूर्व में ली गई/स्वीकृत असाधारण अवकाशों का विवरण भी पत्र के साथ प्रेषित किया जावे।
3. आवेदन प्रपत्र के बिन्दु संख्या 08 पर अवकाश लिये जाने का समुचित कारण लिखा जावे।
4.अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अलावा मुख्यालय से सक्षम स्वीकृति के पश्चात् ही कार्मिक को अवकाश पर प्रस्थान करने दिया जावे। सभी प्रकरण यथा समय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जावे। अनावश्यक अनियमितता/विलंब होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कार्गिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अगल में लायी जावेगी।
5. परिवीक्षाधीन कार्गिक के असाधारण अवकाश संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर स्वीकृत नहीं किये जावे। उच्च अध्ययन/प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु कार्मिक को असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। अध्ययन/प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिये विभागीय अनुमति आवश्यक है। परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे।
6. ऐसे परिवीक्षाधीन कार्मिक(यथा कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक) जिनका नियुक्ति प्राधिकारी अन्य विभाग है, इस प्रकार के कार्मिकों के असाधारण अवकाश प्रकरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित कार्मिक के पैतक विभाग को प्रेषित किया जाकर प्रकरण की सचना मख्यालय को दी जाएगी ।
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सर ये बताओं की शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयी कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में मिलने वाले आकस्मिक अवकाश CL की गणना कोनसे माह से की जाती हैं ???
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क्या परीवीक्षा काल में अध्धयन अवकाश मिलता है? अध्ययन अवकाश कौन स्वीकृत करता है?
स्वीकृति
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क्या परीवीक्षा काल में अध्धयन अवकाश मिलता है? अध्ययन अवकाश कौन स्वीकृत करता है?