एन.एस.डी.एल. के साथ पंजीकरण
1 एन.एस.डी.एल. के साथ विभागीय नोडल अधिकारियों एवं कर्म चारियों के पंजीकरण की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जो नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। नोडल अधिकारी आयुक्त /निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग के पजीकरण के पश्चात जिला अधिकारी उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का पजीकरण किया जा चुका है।
2 एन.एस.डी.एल. के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला अधिकारियों का पंजीकरण संख्या आवंटित की जा चुकी है। यह पंजीकरण संख्या, सबंधित जिले के समस्त आहरण एव वितरण अधिकारियो ं के पंजीकरण प्रपत्र (फार्म एन 3) में अंकित की जाएगी एवं आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित पंजीकरण संख्या अंशदाता द्वारा पूर्ति किए जाने वाले प्रपत्र (एस-1) में अंकित की जाएगी। एस-1 और एन-3 फार्म भरते वक्त ध्यान देने योग्य बातें स ंलग्नक-1 में दी जा रही हैं। एस 1 फार्म दो प्रतियों में भरा जायेगा तथा एक प्रति इस विभाग के जिलाधिकारी द्वारा उनके रिकाॅर्ड के लिये रखी जायेगी। फार्म, NSDL की website www.npscra.nsdl.co.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
3 राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त प्रपत्र संख्या एस-1 संलग्न करते हुए जिला कार्यालय और समस्त आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से, अंशदाताओं को वेतन बिलों के साथ भेजे जायें तथा बिल के साथ प ूर्ति करवाकर वापिस प्राप्त कर लिए जावें।
4 आहरण वितरण अधिकारी स्वयं द्वारा पूर्ति किये गये एन-3 फार्म के साथ अधिकतम 50 अंशदाताओं के द्वारा पूर्ति किये गये एस-1 फार्म (स्वयं द्वारा आवश्यक कालम को पूर्ण कर) को अग्रेषण प्रपत्र फार्म एस-5 के साथ उप/सहायक निद ेशक को भेजे ंगे।उप/सहायक निदेशक एक बार में अधिकतम छः आहरण वितरण अधिकारियो ं के, प्रपत्र (एस-5) के साथ संलग्न अंशदाताओं के प्रपत्र (एस-1) अपने अग्रेषण प्रपत्र (एस-6) के साथ सुविधा केन्द्र पर बीमा विभाग के कर्मचारी के साथ भेजेंगे। इसी प्रकार समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त प्रपत्र एवं अंशदाताओं के प्रपत्र FC (सुविधा केन्द्र) को भेजे जायेंगे एवं रसीद प्राप्त की जायेगी। किस जिले को कौनसे सुविधा केन्द्र से सम्पक्र करना है, उक्त सूची सल ंग्नक-2 पर उपलब्ध है।
5 एन.एस.डी.एल. द्वारा बीस कार्यदिवस में कर्मचारियों को परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नंबर PRAN जारी किए जाएंगे। एन.एस.डी.एल. के द्वारा अंशदाता के PRAN जारी कर
एक किट में पूर्ण सूचनाएं भेजी जाएगी।
6 बीमा विभाग के जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीडीओज को कर्मचारियों में वितरित करने हेतु किट अग्रेषित किए जाएंगे।
7 प्राप्त किट के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे नवीन पेंशन अंशदायियों के कटौती विवरण पृथक से साॅफ्ट काॅपी में भी बीमा विभाग के जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त कर्मचारियों की स्वयं एव ं राज्य सरकार के अंशदान की राशि उपर्युक्त 8 काॅलम में दर्शाते हुए अंकित कर दी गई है। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सूचना File preparation utility (FPU) प्रारूप में बीमा विभाग के जिला अधिकारी का े प्रेषित की जाएगी। प्रारूप स ंलग्नक-3 पर उपलब्ध है।
8 विभाग के जिला अधिकारी द्वारा उक्त डेटा के विवरण से प्राप्त अंशदान की राशि का मिलान बी.टी. से किया जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा राशि और उसका विवरण मिलान करने के उपरान्त डीडीओ से प्राप्त विवरण को एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। (जिला अधिकारी द्वारा जितने कर्मचारियों का डेटा अपलोड किया जाएगा, उतने ही ट्रान्जेक्शन्स की राशि का भुगतान एन.एस.डी.एल. के द्वारा क्लेम किया जाएगा) डीटेल अपलोड करने के 24 घण्टे के भीतर एन.एस.डी.एल. द्वारा प्राप्त राशि के विवरण की स्लिप जारी की जाएगी। इसके पश्चात जिला अधिकारी द्वारा भेजे गए विवरण के अनुसार राशि राजकीय बैंक में खोले गये एन.पी.एस. खाते से ट्रस्टी बैंक (ब ैंक आॅफ इंडिया) में स्थानांतरित किये जाने हेतु निर्देश दिये जाएंगे। इस हेतु प्रत्येक जिला कार्यालय के द्वारा प्राप्त अंशदान की राशि नवीन पेन्शन हेतु बैंक मे ं खोले गए करण्ट अकाउण्ट में जमा करवाया जाएगा।
9 समस्त संबंधित बैंकों द्वारा राशि इलेक्ट्रोनिक माध्यम से Real Time Gross Settlement / National Electronic Fund Transfer (RTGS/NEFT)द्वारा न्यासी बैंक (बेैंक आॅफ इंडिया) को स्थाना ंतरित की जाएगी।
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