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NPS > Frequently Asked Questions

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संक्षिप्त वर्णन


  • When you join Government service, you will be allotted a unique Permanent Retirement Account Number (PRAN). This unique account number will remain the same for the rest of your life. You will be able to use this account and this unique PRAN from any location and also if you change your job.
  • जब आप सरकारी सेवा में शामिल होते हैं, तो आपको एक अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) आवंटित की जाएगी। यह विशिष्ट खाता संख्या आपके शेष जीवन के लिए समान रहेगी। आप इस खाते और इस अनूठे PRAN का उपयोग किसी भी स्थान से और यदि आप अपना काम बदलते हैं, तब भी कर सकेंगे।
  • You will have to contribute 10% of your Basic Pay + DA + DP into your Tier-I (pension) account on a mandatory basis every month. You will not be allowed to withdraw your savings from this account till you retire at age 60. Your monthly contributions and your savings in this account, subject to a ceiling to be decided by the government, will be exempt from income tax.
  • आपको हर महीने अनिवार्य रूप से अपने बेसिक पे + डीए + डीपी के 10% का अपने टियर- I (पेंशन) खाते में योगदान करना होगा। आपको 60 साल की उम्र में रिटायर होने तक इस खाते से अपनी बचत वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार द्वारा तय की जाने वाली सीमा के अधीन आपके मासिक योगदान और इस खाते में आपकी बचत को आयकर से मुक्त किया जाएगा।
  • If you are covered by NPS then The General Provident Fund Rules, 1997 also do not apply to you. You will not be permitted to contribute towards GPF.
  • यदि आप एनपीएस द्वारा कवर किए गए हैं तो सामान्य भविष्य निधि नियम, 1997 भी आप पर लागू नहीं होता है। आपको GPF की ओर योगदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • You will not be eligible to Gratuity.
  • आप ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे।
  • Your contributions (and the matching contribution by the Government) towards your Tier-I pension account will begin only from the month following the month in which you join Government service. During the first month of your service, you will be allotted the PRAN.
  • आपके टियर- I पेंशन खाते के लिए आपका योगदान (और सरकार द्वारा मिलान योगदान) केवल उसी महीने से शुरू होगा, जिस महीने आप सरकारी सेवा में शामिल होंगे। आपकी सेवा के पहले महीने के दौरान, आपको PRAN आवंटित किया जाएगा।
  • You will be able to withdraw 60% of your savings as a lumpsum when you retire. You will be required to use the balance 40% of your savings to purchase an annuity scheme from a life insurance company of your choice. The life insurance company will pay you a monthly pension for the rest of your life.
  •  रिटायर होने पर आप अपनी बचत का 60% हिस्सा एकमुश्त के रूप में निकाल सकेंगे। आपको अपनी पसंद की जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी योजना खरीदने के लिए अपनी बचत के 40% शेष राशि का उपयोग करना होगा। जीवन बीमा कंपनी आपको आपके शेष जीवन के लिए मासिक पेंशन का भुगतान करेगी।
  • Exit from Tier-I can only take place when an individual leaves Government service.
  •      टियर- I से बाहर केवल तब निकल सकते हैं जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा छोड़ दे।

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