राजस्थान सरकार ने Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) से जुड़े लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार OPD Slip, Prescription और IPD/Daycare उपचार की प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। यह आदेश विशेष रूप से राजकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है ताकि अस्पतालों में इलाज के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
नए आदेश के अनुसार RGHS के अंतर्गत इलाज कराने वाले लाभार्थियों को निम्न नियमों का पालन करना होगा:
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मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए OPD Slip / Prescription अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
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OPD Slip पर डॉक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से रोग का विवरण और उपचार की सलाह लिखी जाएगी।
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RGHS से जुड़े अस्पतालों में उपचार के दौरान सभी रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में अपडेट किए जाएंगे।
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कई मामलों में OPD Slip और उपचार से जुड़ी जानकारी RGHS Connect App में भी उपलब्ध रहेगी।
इससे मरीजों को इलाज से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
यदि किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती (IPD) या Daycare उपचार की आवश्यकता होती है, तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
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डॉक्टर द्वारा OPD जांच के बाद भर्ती की सलाह दी जाएगी।
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अस्पताल द्वारा मरीज का IPD/Daycare केस RGHS पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
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आवश्यक दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड किए जाएंगे।
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इलाज की पूरी प्रक्रिया RGHS के नियमों के अनुसार की जाएगी।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी क्लेम और अनावश्यक उपचार को रोकना है।
राजस्थान सरकार ने RGHS लाभार्थियों के लिए RGHS Connect App की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है।
इस ऐप के माध्यम से लाभार्थी:
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अपनी OPD Slip और Prescription देख सकते हैं
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इलाज से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
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अस्पताल और डॉक्टर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
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RGHS से जुड़े रिकॉर्ड को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं
इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी सुविधा मिलती है।
जैसा की सभी RGHS लाभार्थियों को अवगत है कि गत कुछ माह से वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा RGHS योजना के तहत गत वर्षों में उठाये गए स्वास्थ्य लाभ के दस्तावेजों की जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आयी है, जिनमें काफी संख्या में लाभार्थियों की संलिप्तता भी पायी गई है, इसलिए भविष्य में इस प्रकार की किसी भी समस्या से बचने के लिए आप सभी को निम्नलिखित निर्देशों की पालना करने की सलाह दी जाती है।
1. अस्पताल (सरकारी/ निजी अधिकृत) से यह सुनिश्चित कर लें कि IPD/Daycare उपचार की आवश्यकता वास्तविक है।
2. उपचार की अवधि, पैकेज की जानकारी, तथा संबंधित जाँचों एवं दस्तावेजों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त करें।
3. IPD/daycare के दौरान की जाने वाली जांच और तैयार किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को जरूर देखें, की कहीं, बिना कोई समुचित जांच एक्स-रे/सीटी स्केन / एमआरआई के मनमाने तरीके से केस तो नहीं बनाए जा रहे है।
4. चिकित्सक को लक्षणों और पिछले इलाज की जानकारी दें, स्वयं से रोग, दवाइयाँ या जाँच लिखवाने का आग्रह न करें।
5. OPD Slip स्पष्ट बनाने हेतु आग्रह करें। OPD पर्ची पर डॉक्टर का नाम, RMC नंबर, हस्ताक्षर एवं मुहर स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है।
6. Prescription/OPD Slip केवल आवश्यकता के अनुसार ही अपनी SSO ID से RGHS पोर्टल पर या RGHS Connect App पर अपलोड करें और TID जनरेट करें।
7. अपनी SSO ID तथा उसका पासवर्ड, अपना RGHS कार्ड का नंबर तथा सुविधा के लिए प्राप्त होने वाला OTP, किसी भी अस्पताल या फार्मेसी या अन्य व्यक्ति को बिना पूर्ण जांच के न दें।
8. सुनिश्चित करें की आपके नाम से इनका दुरूपयोग होकर राजकीय राशि न उठायी जा रही हो। बाद में जांच में आपके कार्ड से दुरूपयोग पाये जाने पर आपसे भी नुकसान की वसूली की जा सकती है। अतः सतर्क रहे।
9. OPD पर्ची में दर्ज नाम और कार्ड नंबर देखकर ही दवा प्राप्त करें।
10. OTP केवल अधिकृत दवा वितरक को ही दें।
11. RGHS क्लेम संबंधित IPD/OPD/ फार्मेसी के उपयोग की राशि की सूचना आपके मोबाइल फोन पर SMS के रूप में प्राप्त होने पर उसमें दर्शायी गई राशि का सत्यापन करें। यदि राशि अधिक प्रतीत हो तो 181 पर शिकायत अवश्य दर्ज कराएं।
12. यह अवश्य जांचे कि फार्मेसी द्वारा आपको दवाएं उतनी ही दी गई है जितनी चिकित्सक द्वारा लिखी गई है।
13. अनावश्यक या अतिरिक्त दवाएं, अथवा अन्य सामग्री के बदले दवा देने का प्रयास / प्रलोभन हो तो 181 पर शिकायत करें।
14. IPD/Daycare/OPD के दौरान लाभार्थी की लाइव फोटो अनिवार्य की गयी है। अतः आप इसमें सहयोग प्रदान करें। क्योंकि अनेक लाभार्थियों द्वारा अपने परिवार के उन सदस्यों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है जो इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं हैं।
15. निकट भविष्य में RGHS योजना के तहत OPD at Residence (OAR) सुविधा को प्रारम्भकिया जावेगा, जिसके अन्तर्गत राजकीय सेवारत निजी अनुमोदित अस्पताल के चिकित्सक के आवास पर लाभार्थी OPD परामर्श प्राप्त कर सकेगें। अतः नयी व्यवस्था के तहत उन्हें सहयोग प्रदान करें। ताकि घर पर Generate होने वाली OPD, उसके Diagnostic तथा दवाओं के बिल की जानकारी RGHS सिस्टम में प्राप्त कर गलत प्रकार से कार्य करने वालों पर निगरानी रखी जा सके। उक्त परिवर्तन शीघ्र ही प्रारंभ हो जाऐगा। इसलिए इस संबंध में जागरूक होकर कार्य करें।
16. राजस्थान सरकार द्वारा कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ केवल नियमों के अनुकूल ही वास्तविक और अधिकृत लाभार्थियों तक सीमित रहे, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। योजना की दीर्घकालिकता बनाए रखने हेतु अनुशासन और नियमों का पालन करें।

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