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Eligibility
- संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) के अनुदान के लिए, सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना की जाएगी।एमएसीपी के तहत पहला, दूसरा और तीसरा वित्तीय उन्नयन क्रमशः 9, 18 और 27 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर स्वीकार्य होगा।
- एक कर्मचारी जिसे एक सेवा/संवर्ग से दूसरी सेवा/संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है, एमएसीपी अनुदान के लिए उसकी सेवा की गणना सरकारी सेवा में प्रारंभिक नियमित नियुक्ति की तारीख से की जाएगी और इन नियमों के तहत वह कुल तीन वित्तीय उन्नयन का हकदार होगा(including availed as selection grade, ACP, promotion or MACP)
- सरकारी कर्मचारी जो पहले ही चयन ग्रेड या एसीपी के तहत तीन वित्तीय उन्नयन का लाभ उठा चुके हैं, एमएसीपी के अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। वे सरकारी सेवक जिन्होंने एक एसीपी/एक पदोन्नति का लाभ लिया है, वे क्रमशः 18 और 27 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर दूसरे और तीसरे एमएसीपी के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार, वे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने दो एसीपी / दो पदोन्नति / एक पदोन्नति और एक एसीपी, जैसा भी मामला हो, का लाभ उठाया है, 27 साल की नियमित सेवा पूरी होने पर तीसरे एमएसीपी के लिए पात्र होंगे। हालाँकि, जो सरकारी कर्मचारी पहले ही चयन ग्रेड या एसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन के एक या दो या तीन लाभ ले चुके हैं, जैसा भी मामला हो, इन नियमों के तहत पहले या दूसरे या तीसरे वेतन स्तर में वेतन के पुनः निर्धारण के लिए पात्र होंगे।
1 अप्रैल, 2023 को वेतन के पुनः निर्धारण की विधि
- एक सरकारी सेवक जो इन नियमों के तहत 01.04.2023 को वेतन स्तर में वेतन प्राप्त कर रहा है, यदि पहले या दूसरे या तीसरे एसीपी का वर्तमान वेतन स्तर, पहले, दूसरे या तीसरे एमएसीपी के स्वीकार्य वेतन स्तर से कम है तो इन नियमों के तहत, उसका वेतन क्रमशः पहले या दूसरे या तीसरे एमएसीपी के स्वीकार्य वेतन स्तर में, उस लागू वेतन स्तर के बराबर सेल में फिर से तय किया जाएगा, यदि ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं है तो वेतन मैट्रिक्स में लागू वेतन स्तर में तत्काल अगले सेल पर तय किया जाएगा। यदि वर्तमान वेतन स्तर में वेतन एमएसीपी के स्वीकार्य वेतन स्तर के पहले सेल के न्यूनतम से कम है, तो उसे वेतन मैट्रिक्स में संशोधित एमएसीपी वेतन स्तर के पहले सेल पर तय किया जाएगा।
- इन नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी/मंत्रिस्तरीय/ अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के लिए प्रथम एमएसीपी स्वीकार्य है, प्रथम एमएसीपी पर वेतन स्तर उसी सेवा/संवर्ग में अगले पदोन्नति पद का वेतन स्तर होगा; बशर्ते कि यदि उसी सेवा/संवर्ग में कोई अगला पदोन्नति पद नहीं है या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए या पृथक पदों के संबंध में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो पहला एमएसीपी वेतन स्तर उप-नियम (5) में निर्दिष्ट अनुसार धारित पद या एसीपी के अनुरूप होगा ।
उप-नियम (5)
- यदि समान सेवा/संवर्ग में, जैसा भी मामला हो, पहली, दूसरी या तीसरी पदोन्नति के लिए कोई पद नहीं है या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए या अलग-अलग पदों के संबंध में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो एमएसीपी नीचे निर्दिष्ट अनुसार होगा:-
- इन नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी/मंत्रिस्तरीय/ अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के लिए द्वितीय एमएसीपी स्वीकार्य है, द्वितीय एमएसीपी पर वेतन स्तर उसी सेवा/ संवर्ग में उस कर्मचारी के लिए उपलब्ध दूसरे पदोन्नति पद का वेतन स्तर होगा; बशर्ते कि दूसरी पदोन्नति के मामले में, उसी सेवा/संवर्ग में उपलब्ध पद का वेतन स्तर वेतन स्तर एल-14 से अधिक हो या उसी सेवा/ संवर्ग में कोई दूसरा पदोन्नति पद न हो या कर्मचारी के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न हो। पदोन्नति के लिए या पृथक पदों के संबंध में, दूसरा एमएसीपी उसके पद के वेतन स्तर के अनुरूप वेतन स्तर या एसीपी होगा, जैसा कि उप-नियम (5) में निर्दिष्ट है।
- इन नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी/मंत्रिस्तरीय/ अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के लिए तृतीय एमएसीपी स्वीकार्य है, तृतीय एमएसीपी पर वेतन स्तर उसी सेवा/ संवर्ग में उस कर्मचारी के लिए उपलब्ध दूसरे पदोन्नति पद का वेतन स्तर होगा; बशर्ते कि तीसरी पदोन्नति के मामले में, उसी सेवा/संवर्ग में उपलब्ध पद का वेतन स्तर वेतन स्तर एल-14 से अधिक हो या उसी सेवा/ संवर्ग में कोई दूसरा पदोन्नति पद न हो या कर्मचारी के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न हो। पदोन्नति के लिए या पृथक पदों के संबंध में, तीसरी एमएसीपी उसके पद के वेतन स्तर के अनुरूप वेतन स्तर या एसीपी होगा, जैसा कि उप-नियम (5) में निर्दिष्ट है।
- राज्य सेवा में सीधे भर्ती होने वाले कर्मचारियों को इन नियमों के अनुसार क्रमशः 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एमएसीपी के लिए उसी सेवा/संवर्ग में उस कर्मचारी को उपलब्ध प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय पदोन्नति पद के वेतन स्तर की पात्रता होगी। बशर्ते कि पदोन्नति पद का वेतन स्तर धारित पद से तीन वेतन स्तर से अधिक हो, तो एमएसीपी पदोन्नति पद के वेतन स्तर के बजाय मौजूदा वेतन स्तर से अगले तीसरे वेतन स्तर में प्रदान किया जाएगा। बशर्ते कि एमएसीपी का अनुदान वेतन लेवल एल-20 तक ही सीमित रहेगा।
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क्या मैं परिवीक्षा काल (probationary period) के दौरान पितृत्व अवकाश(Paternity leave )के साथ आकस्मिक अवकाश(CL) भी ले सकता हूँ
NO
Anivariye seva nirviti m kya bde bete konokri mils akti h
No