अध्ययन अवकाश चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (दंत)/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा शिक्षा के शिक्षक (प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर/सीनियर प्रदर्शनकारी एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री धारक) को पोस्ट ग्रेजुएशन/सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए 36 महीने के लिए स्वीकार्य होगा । वे चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (दंत)/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा शिक्षा के शिक्षक (प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर/सीनियर प्रदर्शनकारी एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री धारक) जो अध्ययन अवकाश पर है ,वो भी अध्ययन अवकाश की बढ़ी हुई अवधि के हकदार होंगे।
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मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हु ओर मेने अपने सरनेम परिवर्तन हेतु गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी करा लिया है अब DEO साहब आदेश जारी नही कर रहे तो आदेश जिला स्तर से जारी होगा या बीकानेर से उचित समाधान बताये