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पी.एफ.आर.डी.ए. के अन्तर्गत व्यवस्था


2. पी.एफ.आर.डी.ए. के अन्तर्गत व्यवस्था


2.1 राजस्थान सरकार द्वारा पी.एफ.आर.डी.ए. के आरकीटेक्चर को अपनाने के निर्णय के अनुसरण में आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में पी.एफ.आर.डी.ए. के द्वारा घोषित समस्त इण्टरमिडयटरीज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने एवं अन्य पत्र व्यवहार करने के लिए अधिकृत किया गया है। 

2.2 पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत  की गई संस्थाए  निम्न हैंः-
ƒ नवीन पेंशन योजना ट्रस्ट (एन.पी.एस. ट्रस्ट) - BANK OF INDIA (बी.ओ.आई.) न्यासी बैंक के रूप मे ।


ƒ नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल)-केन्द्रीय रिकार्ड़ अभिलेखागार (सी.आर.ए.) के रूप में।

ƒ पेंशन फण्ड मैनेजर (पी एफ एम)-
1 भारतीय स्टेट बैंक पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड (एस बी आई पी एफ पी एल)
2 भारतीय यूनिट रिटायरमेंट सोल्यूसन लिमिटेड (यू टी आई आर एस एल)
3 जीवन बीमा निगम पेंशन फण्ड लिमिटेड (एल आई सी पी.एफ.एल.)


ƒ वार्षिकी प्रदाता (Annuity provider) :- अंशदाता की सेवानिवृति पर उसके द्वारा चयनित वार्षि की प्रदाता को अन्तरिम अवशेष (Terminal Balance) राशि का भाग स्थानान्तरित करने का उत्तरदायित्व सीआरए का होगा, जिससे वह अंशदाता को मासिक पेंशन का भुगतान करेगा। PFRDA द्वारा वार्षिकी प्रदाता नामांकित किया जाना शेष है।


2.3 राज्य सरकार के द्वारा एन.एस.डी.एल. के साथ दिनांक 09.11.2010 एवं एनपीएस ट्रस्ट के साथ 02.12.2010 को अनुबन्ध किया गया है। अतः राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए अनुबन्ध के अनुसार राज्य के समस्त विभाग/स्वायत्तशाषी
संस्थाएं/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम एवं पंचायत समिति के साथ जिला परिषद भी नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए बाध्य होंगे।


 2.4 भारत सरकार के द्वारा गठित पीएफआरडीए की संरचना अपनाने के फलस्वरूप योजना के संचालन में नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन, कर्मचारियों के  वेतन से अंषदान की प्रथम कटौती, एनएसडीएल प्रणाली से होने के उपरांत प्रभावी हो जाये ंगें।


2.5 भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ में यह पेंशन प्रणाली सरकारी कर्मचारियों पर प्रभावी की गई थी, तत्पश्चात् दिनांक 1.5.2009 से यह योजना सभी नागरिकों के लिये लागू कर दी गई है। राज्य/नियोक्ता सेवा में नहीं रहने पर राजकीय/नियोक्ता अंशदान बन्द हो
जायेगा।


2.6 योजना में दो तरह के खाते व्यक्तिगत सदस्य द्वारा रखे जा सकते हैं। 
i. TIER I - जो कि अनाहरित खाता ह ै तथा जिस पर करों में राहत प्रदान की गई है।
ii. TIER II-आहरण योग्य बचत खाता है एवम् जिस पर कोई कर राहत नहीं हेै। यह उन समस्त व्यक्तियों के लिये ह ै जिनका TIER I के न्यूनतम अंशदान चालू है।


2.7 योजना का सदस्य सेवानिवृति तक बचत जमा करायेगा। परमानेन्ट रिटायमेंट एकाउंट उसके साथ रहेगा, वह कहीं भी कार्य करे, बेरोजगार हो, स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करे या कार्य स्थल में बदलाव हो जाये। 

2.8 सदस्य अपनी बचत राशि को स्वयं नियंत्रित कर सकेगा। वह PFM चुन सकेगा या पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित DEFAULT योजना अनुसार चुनाव कर सकेगा। वर्तमान में चुनाव विकल्प नहीं होने के कारण DEFAULT अनुसार विनियोजित किया जा रहा है।

2.9 सेवानिवृति पर अंशदाता द्वारा बचत की 40 प्रतिशत राशि की वार्षिकी  प्राप्त की जायेंगी एवं 60 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान किया जायेगा। वार्षिकी प्रदाता  मासिक पेंशन का भुगतान करेगा। यह कार्य बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण  द्वारा संचालित किया जायेगा।

2.10 असामयिक मृत्यु /सेवा त्याग के कारण भुगतान हेतु कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं किया गया है। सीआरए व्यवस्था में मनोनयन (पत्नी/पति, बच्चे, माता-पिता अथवा अन्य व्यक्ति) की अनुमति प्रदान करता है ताकि मृत्यु की स्थिति में TIER Iका खाता उसके नाम स्थानान्तरित किया जा सकेगा। यदि मनोनीत पूर्व में ही नवीन अंशदायी पेंशन योजना का सदस्य है तब दोनों खातों का समावेश कर दिया जायेगा। मनोनीत योजना का सदस्य नहीं होने पर इस खाते को सेवानिवृति तक जारी रख कर इसका लाभ प्राप्त कर सकता ह ै।

2.11 TIER I खाते से अपरिपक्व राशि प्राप्त नहीं की जा सकती, यदि सदस्य सेवानिवृति से पूर्व योजना से पृथक होता है तो अंशदाता को राशि का 80 प्रतिशत भाग, वार्षिकी प्रदाता को देना होगा। 

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