The scheme of Assured Career Progression (ACP) with three financial upgradations shall be as under:-
तीन वित्तीय उन्नयन के साथ एसीपी की योजना के तहत राज्य सेवा अधिकारियों को अनुमति दी जाएगी: -
(1) यह योजना राज्य सेवाओं में सभी पदों और स्तर 14 और उससे ऊपर के पदों पर उपलब्ध होगी।
(2) सामान्य पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण के लाभ को योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय अनुमति दी जाएगी, इस प्रकार, एक वेतन वृद्धि उस स्तर पर दी जाएगी जहां से कर्मचारी को एसीपी दिया जाता है और उसे तत्काल अगले उच्चतर स्तर पर सेल में रखा जाएगा जो उस आंकड़े के बराबर है जिस स्तर पर एसीपी दिया जाना है और यदि एसीपी को दिए गए स्तर तक कोई ऐसी सेल उपलब्ध नहीं है, उसे तत्काल उच्च स्तर के अगले उच्च सेल में रखा जाएगा।
(3) नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा, यदि पदोन्नति एसीपी के तहत दी गई उसी स्तर की हो। हालाँकि, यदि पदोन्नति उस स्तर पर वेतन से अधिक है जो वेतन मैट्रिक्स में केवल उस स्तर पर है, तो समान सेल पर तय किया जाएगा और यदि कोई समान सेल नहीं है तो तत्काल अगले सेल में ।
(4) बीमित कैरियर प्रगति (एसीपी) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लिए, सेवा को सेवा में सीधे प्रवेश की तारीख से गिना जाएगा और क्रमशः 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा के पूरा होने पर स्वीकार्य होगा।
(5) मौजूदा सरकारी सेवक जो पहले ही वित्तीय उन्नयन के तीन लाभ ले चुके हैं, एसीपी के अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। जो सरकारी सेवक एक एसीपी / एक पदोन्नति का लाभ ले चुके हैं, वे क्रमशः 20 और 30 वर्ष की नियमित सेवा के पूरा होने पर दूसरे और तीसरे एसीपी के लिए पात्र होंगे। इसी तरह जो सरकारी सेवक दो एसीपी / दो पदोन्नति / एक पदोन्नति और एक एसीपी का लाभ उठा चुके हैं, जैसा भी मामला हो, नियमित सेवा के 30 वर्ष पूरा होने पर तीसरे एसीपी के लिए पात्र होंगे।
(6) सरकारी सेवक के पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम अधिकारी एसीपी देने के लिए सक्षम होगा।
Scheme of Assured Career Progression (ACP) for State Service Officers-The scheme of ACP with three financial upgradations shall be allowed to State Service Officers as under: -
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