राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत 01.10.2017 से प्रभावी राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया है। इन नियमों के नियम 14 और 15 के तहत, सरकारी कर्मचारी वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र हैं। बीमित करियर प्रगति (एसीपी) के अनुदान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निम्नानुसार होंगे: -
(1) तीन वित्तीय उन्नयन होंगे। सेवा को नियमित नियुक्ति प्रत्यक्ष प्रवेश स्तर में एक पद के शामिल होने की तारीख से गिना जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 में प्रदत्त 9 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर,चतुर्थ श्रेणी , मंत्रालयिक, अधीनस्थ सेवा और स्तर 13 तक अलग-अलग पद धारण करने वाले कर्मचारी एसीपी के लिए पात्र होंगे। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2017 के नियम 15 में प्रदत्त 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, राज्य सेवा अधिकारी और स्तर 14 और उससे ऊपर के पदों पर अलग-थलग रहने वाले एसीपी के लिए पात्र होंगे।
(2) एसीपी योजना राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची- I के भाग 'ए' में दिए गए स्तर के पदानुक्रम में तत्काल अगले स्तर में केवल नियुक्ति की परिकल्पना करती है। एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन का समय, कुछ मामलों में जहां नियमित पदोन्नति दो क्रमिक स्तर के बीच नहीं है, नियमित पदोन्नति के समय जो उपलब्ध है, उससे अलग हो। ऐसे मामलों में, संबंधित संवर्ग के पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद से जुड़े उच्च स्तर को नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा।
(3)स्कीम के तहत नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण के लाभ को वित्तीय उन्नयन के समय भी अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार, एक वृद्धि उस स्तर पर दी जाएगी, जिसमें से कर्मचारी को एसीपी दिया गया है और उसे तत्काल अगले स्तर पर सेल में रखा जाएगा, जो कि उस स्तर के बराबर है जिस स्तर पर एसीपी दिया जाना है और यदि ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं है जिस स्तर पर एसीपी ने अनुमति दी है, तो उसे स्तर के अगले उच्च सेल में रखा जाएगा। हालांकि, नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, यदि पदोन्नति एसीपी के तहत दी गई उसी स्तर की हो। हालाँकि, यदि पदोन्नति उस स्तर पर वेतन से अधिक है जो वेतन मैट्रिक्स में केवल उस स्तर पर है, तो समान सेल पर तय किया जाएगा और यदि कोई समान सेल उपलब्ध नहीं है तो तत्काल अगले सेल में ।
(4) ऐसे मामले में जहां वेतन वृद्धि की तारीख और एसीपी के लिए पात्रता की तिथि समान है, ऐसे मामलों में पहले वेतन वृद्धि को मौजूदा स्तर में अनुमति दी जाएगी और उसके बाद बिंदु (3) ऊपर के प्रावधानों के अनुसार तत्काल अगले स्तर में भुगतान किया जाएगा।
(5)
(i) एसीपी के अनुदान के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 5 (xiii) में परिभाषित किया जाएगा, जो नीचे प्रस्तुत किया गया है; - "5 (xiii)" नियमित सेवा "का अर्थ है और उस पद के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमित चयन के बाद उनकी नियुक्ति पर एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा शामिल है। ad-hoc basis / तत्काल अस्थायी आधार पर प्रदान की गई सेवा की अवधि को नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। दूसरे शब्दों में सेवा की अवधि जो वरिष्ठता के लिए गणनीय है, केवल नियमित सेवा के रूप में गिना जाएगा। "
(ii) एसीपी योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए नियमित सेवा को सीधी भर्ती के आधार पर नियमित रूप से सीधे प्रवेश स्तर पर एक पद में शामिल होने की तारीख से गिना जाएगा।
(iii) नियमित नियुक्ति से पहले तदर्थ / अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई सेवा को पुनर्मूल्यांकन में नहीं लिया जाएगा। हालांकि, एक नए विभाग में नियमित नियुक्ति से पहले एक ही स्तर पर एक अन्य सरकारी विभाग में एक नियमित स्तर पर पिछले नियमित सेवा, एक ब्रेक के बिना भी, केवल एसीपीएस के उद्देश्य से नियमित सेवा अर्हता प्राप्त करने के लिए गिना जाएगा (और नियमित पदोन्नति के लिए नहीं )। हालांकि, ऐसे मामलों में एसीपीएस के तहत लाभ को नए पद पर परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन तक नहीं माना जाएगा। वर्णन करने के लिए, पटवारी के मामले में नियमित रूप से भर्ती होने पर उसी स्तर पर एलडीसी के एक अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है, पटवारी के रूप में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि को परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन के बाद एलडीसी के रूप में एसीपी के अनुदान के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।
(iv) 'नियमित सेवा' में अवधि जो प्रतिनियुक्ति / विदेश सेवा में व्यतीत की हो , सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत मंजूरीअध्ययन अवकाश और अन्य सभी प्रकार के अवकाश (90 या 30 दिनों से परे असाधारण अवकाश को छोड़कर, जैसे भी हो, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को दी गई अवधि) शामिल होंगे।
(6) (i) वित्तीय उन्नयन गैर-न्यायिक आधार पर संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के अधीन होगा, जिसके आधार पर संबंधित कर्मचारी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। इस प्रयोजन के लिए, पिछले 7 वर्षों की सेवा के संबंधित कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड देखा जाना है। ऐसे मामलों में जहां पिछले 7 वर्षों का सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी: -
(क) सरकारी कर्मचारी के 7 साल के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) एसीपी के अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उस मामले में राज्य सेवा के अधिकारी के पिछले वर्षों के 3 एपीएआर और कर्मचारियों के पिछले वर्षों के 2 एपीएआर तक सेवा रिकॉर्ड देखा जाना है।
(ख) उसके बाद भी 7 वर्षों का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) उपलब्ध नहीं है, तो बाकी एपीएआर को एसीपी देने के लिए अगले साल माना जा सकता है।
(ग) कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं हो सकती है।
(घ) पिछले वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धि नियमित रूप से दी गई थी,
(ई) नियंत्रण अधिकारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(ii) जिस कर्मचारी को उसके असंतोषजनक रिकॉर्ड के कारण एसीपी नहीं दिया जा सकता है, उसे इस संबंध में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के लिए संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होने की तारीख से एसीपी प्रदान किया जाएगा। ।
(iii) नियुक्ति प्राधिकारी को ACP देने से पहले 01.06.2002 को केवल दो बच्चे होने के संदर्भ में कर्मचारी से एक हलफनामा प्राप्त करना होगा। एक कर्मचारी जिसके पास 01.06.2002 को या उसके बाद 2 से अधिक बच्चे हैं, को उस तारीख से जिस दिन उसका एसीपी बकाया हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए अगले एसीपी की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका बाद के वित्तीय उन्नयन पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा जो पिछले वित्तीय उन्नयन के अनुदान में देरी की सीमा तक स्थगित हो जाएगा।।2 से अधिक बच्चों वाले कर्मचारी को अयोग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह 01.06.2002 को बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं करता है। किसी कर्मचारी के कुल बच्चों की संख्या की गिनती करते समय, पहले के प्रसव से पैदा हुए बच्चे और विकलांगता होने पर उसकी गिनती नहीं की जाएगी। आगे यह भी बताया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो पुनर्विवाह करता है, जो किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है और इस तरह के पुनर्विवाह से पहले वह इस खंड के तहत आश्वासनित कैरियर प्रगति के अनुदान के लिए अयोग्य नहीं है, वह / वह बीमित कैरियर प्रगति के हकदार होंगे, यदि कोई हो इस तरह के पुनर्विवाह से एकल प्रसव से बच्चे का जन्म होता है।
(7) अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में, ACPS के तहत लाभ का अनुदान सामान्य पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन होगा। इसलिए, ऐसे मामलों को राजस्थान सिविल सेवा {वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के प्रावधानों और उसके तहत जारी निर्देशों के तहत विनियमित किया जाना चाहिए।
(8) एसीपी के अनुदान पर दंड का प्रभाव निम्नानुसार दिया जाएगा: -
Kind of Penalty |
Effect on ACP |
सेंसर | सेंसर के प्रत्येक आदेश की सजा के लिए एसीपी को एक साल के लिए टाल दिया जाएगा |
संचयी प्रभाव के बिना वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकना | ACP को संचयी प्रभावी के बिना वार्षिक वेतन वृद्धि को वापस लेने के जुर्माने के प्रत्येक आदेश के लिए एक साल के लिए टाल दिया जाएगा |
संचयी प्रभाव के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकना | ACP को उन वर्षों की संख्या के लिए टाल दिया जाएगा, जिसके लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की संख्या को रोक दिया गया है। प्रत्येक आदेश का ACP के अनुदान पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। |
पदोन्नति रोक के दंड | एसीपी को उस अवधि के लिए टाल दिया जाएगा जिसके लिए पदोन्नति से वंचित किया गया है। यदि पदोन्नति से वंचित करने के क्रम में अवधि उस स्थिति में इंगित नहीं की गई है, तो एसीपी को 7 साल की अवधि के लिए टाल दिया जाएगा |
किसी भी कानून, नियम या आदेश की लापरवाही या उल्लंघन से सरकार को होने वाले किसी भी नुकसान के पूरे या हिस्से के भुगतान से वसूली | जुर्माने के प्रत्येक आदेश के लिए एसीपी को एक साल के लिए टाल दिया जाएगा |
निचले स्तर की सेवा, ग्रेड या पद पर, या कम समय के पैमाने पर या समय के पैमाने में निचले स्तर पर कमी। | एसीपी को 7 साल की अवधि के लिए टाल दिया जाएगा। |
नियमों के तहत पेंशन से कम राशि के मामले में। | एसीपी को उस अवधि के लिए स्थगित किया जाएगा जिसके लिए पेंशन / पेंशन का हिस्सा बरकरार रखा गया है। 100% पेंशन रोक दिए जाने की स्थिति में एसीपी की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक आदेश का एसीपी के अनुदान पर अलग-अलग प्रभाव होगा। |
(9) एसीपीएस केवल वित्तीय लाभ के अगले स्तर / अनुदान में व्यक्तिगत आधार पर केवल नियुक्ति पर विचार करता है और संबंधित कर्मचारियों को वास्तविक / कार्यात्मक पदोन्नति के लिए राशि नहीं देगा।
(10) यदि एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन स्थगित कर दिया जाता है और कर्मचारी के अयोग्य होने के कारण या विभागीय कार्यवाही आदि के कारण अनुमति नहीं दी जाती है, तो इससे बाद के वित्तीय उन्नयन पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा ।
(11) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन देने पर, पदनाम, वर्गीकरण या उच्च स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
(12) एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इस प्रकार, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए इस स्तर पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि स्तर के जूनियर कर्मचारी को ACPS के तहत उच्च स्तर मिला है।
(13) सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंध में टर्मिनल लाभों के निर्धारण के लिए ACPS के तहत अनुमत स्तर में लिया गया वेतन लिया जाएगा।
(14) राज्य सेवा के अधिकारी सहित मौजूदा सरकारी सेवक जो पहले ही आरसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के तहत तीन चयन ग्रेड / एसीपी का लाभ ले चुके हैं एसीपी अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन सरकारी सेवकों ने एक एसीपी / एक पदोन्नति का लाभ लिया है, वे क्रमशः 18/20 और 27/30 वर्ष पूरा करने पर दूसरे और तीसरे एसीपी के लिए पात्र होंगे, जैसा कि मामला हो सकता है, नियमित सेवा का। इसी प्रकार वे सरकारी सेवक, जिन्होंने दो एसीपी / दो पदोन्नति / एक पदोन्नति और एक एसीपी का लाभ उठाया है, जैसा कि मामला हो सकता है, क्रमशः तीसरे एफसीपी के लिए पात्र होंगे नियमित सेवा के27/30 वर्ष पूरे होने पर।
(15) यदि किसी कर्मचारी को उसके विभाग में अधिशेष घोषित किया जाता है और नए विभाग में उसी स्तर या निचले स्तर पर नियुक्त किया जाता है, तो उसके द्वारा पिछले विभाग में दी गई नियमित सेवा को एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन देने के उद्देश्य से उसका नया विभाग उसकी नियमित सेवा के लिए गिना जाएगा।
(16) यदि एक नियमित पदोन्नति की पेशकश की गई है, लेकिन वित्तीय उन्नयन के हकदार बनने से पहले कर्मचारी द्वारा मना कर दिया गया है, तो किसी भी वित्तीय उन्नयन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसे कर्मचारी को अवसरों की कमी के कारण स्थिर नहीं किया गया है। हालांकि, ठहराव के कारण वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी गई है और कर्मचारी बाद में पदोन्नति से इनकार कर देता है, यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा। हालाँकि, उसे तब तक आगे के वित्तीय उन्नयन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह फिर से पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी मना करने के कारण टालमटोल की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
उदहारण: - (i) यदि लेवल -5 में सरकारी कर्मचारी (जूनियर असिस्टेंट / क्लर्क ग्र-एलएल) को 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर लेवल-8 में अपना पहला नियमित पदोन्नति मिलती है और फिर आगे बिना किसी पदोन्नति के 10 वर्ष की सेवा पूरी करता हैतो वह एसीपी के तहत 18 वर्ष (8 + 10 वर्ष) के पूरा होने के बाद 2 वें वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा। (ii) यदि उसके बाद उसे कोई पदोन्नति नहीं मिलती है, तो उसे 27 वर्ष (8 + 10 + 9 वर्ष) के बाद 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 3 वित्तीय उन्नयन मिलेगा।
(17) अगले वार्षिक वेतन वृद्धि को एसीपी के अनुदान के बाद वर्ष के १ जुलाई को प्रदान किया जाएगा।
Guidelines for grant of Assured Career Progression Scheme to State Government Employees
The State Government have revised pay scale of the State Government employees under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 w.e.f. 01.10.2017. Under Rule 14 and 15 of these rules, the Government servants are eligible for financial upgradations. The detailed guidelines for grant of Assured Career Progression (ACP) shall be as under: -
(1) There shall be three financial upgradations. The service shall be counted from the date of joining of a post in regular appointment direct entry Level. The employees in Class-IV, Ministerial, Subordinate Services and those holding isolated post upto Level 13 shall be eligible for ACP on completion of regular service of 9 years as provided in Rule 14 of Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017. The State Service Officer and those holding isolated post in Level 14 and above shall be eligible for ACP on completion of service of 10 years as provided in Rule 15 of Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017.
(2) The ACP Scheme envisages merely placement in the immediate next Level in the hierarchy of the Level as given in Part ’A' of the Schedule-I of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, Thus, the Level at the time of financial upgradation under the ACPS can, in certain cases where regular promotion is not between two successive Level, be different than what is available at the time of regular promotion. In such cases, the higher Level attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre will be given only at the time of regular promotion.
(3) Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation. under the Scheme. Thus, one Increment shall be given in the Level from which the employee granted ACP and he shall be placed in immediate next Level in the Cell equal to the figure so arrived at in the Level from which ACP is to be given and if no such Cell is available in the Level to which ACP granted, he shall be placed at the next higher Cell in the Level. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion, if promotion is in the same Level as granted under ACP. However, if promotion is on the post carrying higher Level than only the pay in that Level in the Pay Matrix shall be fixed at the equal Cell and if there is no equal Cell than at the immediate next Cell.
(4) In case where the date of increment and the date of eligibility for ACP is the same, in such cases first increment shall be allowed in the existing Level and thereafter pay shall be fixed in the immediate next Level as per provisions of item (3) above.
(5) (i) Regular service for the purpose of grant of ACP shall be as defined in Rule 5(xiii) of Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 reproduced below; - "5(xiii) "Regular Service” means and includes service rendered by a Government servant on his appointment after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment rules for that post. The period of service rendered on ad-hoc basis / urgent temporary basis shall not be counted as the regular service. In other words the period of service which is countable for seniority shall only be counted as regular service."
(ii) Regular service for grant of benefits under the ACP Scheme shall be counted from the date of joining of a post in direct entry Level on regular basis on direct recruitment.
(iii) Service rendered on ad-hoc/ contract basis before regular appointment shall not be taken into reckoning. However, past continuous regular service in another Government Department in a post carrying same Level prior to regular appointment in a new Department, without a break, shall also be counted towards qualifying regular service for the purpose of ACPS only (and not for the regular promotions). However, benefits under the ACPS in such cases shall not be considered till the satisfactory completion of the probation period in the new post. To illustrate, in case of Patwari regularly recruited is appointed to another post of LDC in the same Level, the period of service rendered by him as Patwari shall be reckoned for the purpose of grant of ACP as LDC after satisfactory completion of probation period.
(iv) ’Regular Service' shall include all periods spent on deputation / foreign service, study leave and all other kind of leave (except Extraordinary Leave beyond 90 or 30 days, as the case may be, granted to a Probationer-trainee), duly sanctioned by the competent authority.
(6) (i) The financial upgradation would be on nonfunctional basis subject to satisfactory service record on the basis of which the concerned employee is eligible for promotion on higher post. For this purpose, the service record of the concerned employee of last continuous 7 years service is to be seen. In cases where the service record of last continuous 7 years is not available, the following procedure shall be adopted:-
(a) In case 7 years Annual Performance Appraisal Report (APAR) of Government Servant are not available for grant of ACP in that case upto 3 APARs of previous years of the officer of the State Service and upto 2 APARs of previous years of employees other than State Service shall be taken into account.
(b) Even after that 7 years APAR is not available than remaining APAR may be considered of the next years for grant of ACP.
(c) Any departmental or criminal proceeding may not be pending.
(d) In the past years annual increments were regularly granted,
(e) The Controlling Officer shall issue a certificate of satisfactory service.
(ii) In case of employee who could not be granted ACP due to his unsatisfactory record, he will be granted ACP from the date he becomes eligible for promotion to the higher post on the basis of satisfactory service record subject to the fulfillment of other conditions prescribed in this regard.
(iii) The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. An employee who has more than 2 children on or after 01.06.2002 shall not be granted next ACP for 3 years from the date on which his/her ACP becomes due and it would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation. The employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he/she has on 01.06.2002 does not increase. Provided that while counting the total number of children of an employee, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted. Provided further also that any Government Servant who is remarried, which is not against any law and before such remarriage he/she is not disqualified for grant of Assured Career Progression under this clause, he/she shall be entitled to Assured Career Progression, if any child is born out of single delivery from such remarriage.
(7) in the matter of disciplinary proceedings, grant of benefit under the ACPS shall be subject to rules governing normal promotion. Such cases shall, therefore, be regulated under the provisions of the Rajasthan Civil Services {Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 and instructions issued thereunder.
(8) The effect of penalty on grant of ACP shall be given as under:-
Kind of Penalty |
Effect on ACP |
Censure |
ACP will be deferred for one year for penalty of each order of censure, |
Withholding of annual increment(s) without cumulative effect |
ACP will be deferred for one year for each order of penalty of withholding of annual increment(s) without cumulative effective |
Withholding of annual increment(s) with cumulative effect |
ACP will be deferred for number of years for which penalty of withholding of number of annual increment(s) has been imposed.Each order will have separate effect on grant of ACP. |
Penalty of withholding of promotion |
ACP will be deferred for the period for which promotion has been deprived. If in the order of deprive of promotion the period has not been indicated in that case ACP will be deferred for a period of 7 years |
Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the government by negligence or breach of any law, rule or order |
ACP will be deferred for one year for each order of penalty |
Reduction to a lower service, grade or post, or to a lower time scale or to a lower stage in the time scale. |
ACP will be deferred for a period of 7 years. |
In the case of pension to an amount lower than that due under the rules. |
ACP will be deferred for the period for which pension / part of pension has been retained.ACP will not be allowed in case 100% pension has been withheld. Each order will have separate effect on grant of ACP. |
(9) The ACPS contemplates merely placement on personal basis in the Immediate next Level / grant of financial benefits only and shall not amount to actual / functional promotion of the employees concerned.
(10) If a financial upgradation under the ACPS is deferred and not allowed due to the reason of the employee being unfit or due to departmental proceedings, etc., this would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation.
(11) On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in the designation, classification or higher status.
(12) Financial upgradation under the ACPS shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such, there shall be no additional financial upgradation for the senior employees on the ground that the junior employee in the Level has got higher Level under the ACPS.
(13) Pay drawn in the Level allowed under the ACPS shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of the retiring employee,
(14) Existing Government servants including State Service Officer who have already availed benefit of three selection grades/ACP under order dated 25.01.1992 and 17.02.1998 and also under RCS(Revised Pay) Rules, 2008 will not be eligible for the grant of ACP. Those Government servants who have availed benefit of one ACP / one promotion will be eligible for second and third ACP on completion of 18 / 20 and 27 / 30 years, as the case may be, of regular service, respectively. Similarly those Government servants, who have availed benefit of two ACP / two promotions / one promotion and one ACP, as the case may be, will be eligible for third ACP on completion of 27/30 years of regular service respectively.
(15) In case an employee is declared surplus in his / her department and appointed in the same Level or lower Level in the new department, the regular service rendered by him / her in the previous department shall be counted towards the regular service in his / her new department for the purpose of giving financial upgradation under the ACPS.
(16) if a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed as such an employee has not been stagnated due to lack of opportunities. It however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employee subsequently refuses the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of deferment due to the refusal.
(17) Illustration: - (i) If a Government servant (Junior Assistant / Clerk Gr.-ll) in Level-5 gets his first regular promotion in Level-8 on completion of 8 years of service and then completes service of further 10 years without any promotion then he would be eligible for 2nd financial upgradation under the ACP after completion of 18 years (8+10 years).
(ii) In case he does not get any promotion thereafter, then he would get 3rd financial upgradation on completion of further 9 years of service i.e. after 27 years (8+10+9 years).
(18) The next annual increment shall be granted on 1st July of the year failing after grant of ACP.
(19) The word ‘Level’ shall also include ‘Grade Pay and Scale of Pay’, if any.
(20) The authority competent to make appointment on the post held by the Government servant shall be competent to grant ACP.
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भाई, मुझे इस आदेश का reference चाहिए, जिसमें Penalty में ACP का जिक्र है, इसलिए कृपया finance या DoP के आदेश का रेफरेंस अथवा प्रतिलिपि उपलब्ध कराएंगे, तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद
I joined on the post of Stenographer on 16.04.1990. Got two promotions. Am I eligible for MACP? Kindly reply. With regards- Narayan Singh Chauhan, PS to Vice-Chancellor, MPUAT, Udaipur.
MERI JOINING26-08-1995 HE ABHI LECTURER HU LEVEL-12 PER 4800 PAY GRADE MERI 27 SAAL 26-08-2022 KO HO GAYE HE NAYE RULE KE ANUSAAR MUJHE BHI 27 SAAL KI ACP MILEGI YA NAHI YA 30SAAL COMPLETE KARNE PER MILEGI PLZ JANKARI AVGAT KARAYE
https://rajasthanservicerules.com/rsr/index.php?lid=89&pid=442 Read article from above link.
my first posting date 23deccmber1994 as 3rd grade teacher. i got 9year acp 23december2003.i got 2nd acp on 23 december2012.my first permotion 2nd gradeon on 13 sep 2013. my second permotion is the post of lecturar on 11 august 2016. when i got my 3rd acp! My name is Shanti Lal Patel.
You are not eligible for 3rd ACP
राजस्थान सरकार राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर 5 पूर्ण करने के पश्चात कंटिन्यूटी में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सिलेक्शन होने के पश्चात मैंने शिक्षा विभाग ज्वाइन कर लिया और 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गयी है। क्या मुझे 9 वर्ष पूर्ण होने पर ACPS का लाभ मिलेगा?
नहिं
नहीं अगर आप पटवारी के समकक्ष वेतन के पद पर किसी अन्य विभाग में ज्वाइन करते तो परिवीक्षा काल संतोषजनक पूर्ण करने पर पटवारी पद की सेवा एसीपी हेतु शामिल की जाती
अगर किसी कर्मचारी को नियुक्ति से छःसाल पर पदोन्नति मिलती है तो उसको पहली एसीपी कब मिलेगी
ऐसे कर्मचारी को नियमित सेवा की नियुक्ति दिनाक से 18 वर्ष (अधिकारी के लिए 20 वर्ष ) की सेवा पूरी करने पर दूसरी एसीपी का लाभ देय होगा
क्या 1.8. 2023 को जो नया अमेंडमेंट आया है वह 16,1 .2008 में नियुक्ति के अध्यापकों के ऊपर भी लागू होता है क्या उससे उनको और वेतन में लाभ होगा क्या
see new artical under ACP>>MACP
Mer service 1988 me class 4th lgi me 12th paas hu 9year par LDC ki ACP lagegi ?
zszsss
पदोन्नति को फोरगो करने पर एसीपी कितने साल बाद लगती है
मैंने 04/03/2005 को तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्य ग्रहण किया, मुझे पहली ए सी पी 04/03/2014 को 9 वर्ष पूर्ण होने पर मिल गई। इसी वर्ष दिसंबर में मैं आर पी एस सी द्वारा सीधी भर्ती से द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर चयन उपरांत 29/12/14 को कार्य ग्रहण कर लिया। अब मुझे आगामी ए सी पी कब मिलेगी। कृपया मार्ग दर्शन दें।
लेक्चरर के पद पर रहते हुए ,मेरी 10वर्षीय एसीपी 2004में स्वीकृत हुई। 2005में असंचई प्रभाव से 2वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया। मेरी बीस वर्षीय एसीपी जो 2014में देय है, पर दंड का क्या प्रभाव पड़ेगा।
लेक्चरर के पद पर रहते हुए ,मेरी 10वर्षीय एसीपी 2004में स्वीकृत हुई। 2005में असंचई प्रभाव से 2वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया। मेरी बीस वर्षीय एसीपी जो 2014में देय है, पर दंड का क्या प्रभाव पड़ेगा।
पद नाम क0 लिपिक के रूप नियुक्ति तिथि 9.04.1996 प्रथम एसीपी 9.04.2005 द्वितीय एसीपी 09.04.2014 पदौन्नति तिथि 30.08.2015 पर कोई लाभ नहीं दिया गया तृतीय एसीपी 09.04.2023 वर्तमान वेतन 46700 लेवल -10 क्या तृतीय एसीपी देय होगी ? यदि देय है तो वेतनमान कितने पर फिक्स होगा ?
पद नाम कनिष्ठ लिपिक के रूप मेंं नियुक्ति तिथि 3-4-1993 प्रथम ए सी पी3-4-2002 को प्राप्त किया वरिष्ठ लिपिक के पद पर पद्वोन्नति दिनाक 7-5-2007 को कोई बेनीफिट नहीं मिला द्वितीय चयनित वेतनमान 18 वर्ष पर दिनांक 3-4-2011को मिला पुनः फद्वोन्नति सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 5-1-17 को बिना किसी लाभ के पाते वेतन पर मेरा वेतन जुलाई 2020 को 48100/- है । परंतु 30-10-2017के आदेशानुसार मेरा वेतन ग्रेड पे 3600/- को संशोधन किया गया एवं 2800/- लाकर 5-1-2017 को पद्वोन्नति का लाभ देकर L-9 में मुक्षे दिनांक 5-1
Meri first posting 08.10.1993 ko LT ki post pr hui .08 .10.2002 ko mujhe 9 year ACP mil gyi 2009 ko meri posting Nurse-2 ki post pr hui us time meri Grade-pay 3200 thi. Nurse-2 ki bhi grade pay 3200 thi . To mujhe 18 years ACP kb milegi please tell me.
Nanuramchaudhary
R S Rules 1958 under section Rules 14/2 U/S Parininda (senser) ginen to Years 2014 it is completely Totime 7 year what effect till time ACP/Pramotion
Sensar dund composted 7 year than what effect pramosion or acp
Meri first posting 08.10.1993 ko LT ki post pr hui .08 .10.2002 ko mujhe 9 year ACP mil gyi 2009 ko meri posting Nurse-2 ki post pr hui us time meri Grade-pay 3200 thi. Nurse-2 ki bhi grade pay 3200 thi . To mujhe 18 years ACP kb milegi please tell me.
my acp due on dated 11.10.2019, but 16 cc ki karvahi pending thi mene acp forward nahi ii thi 21-12-2020 ko meri 1 gi sanchayim prabhav se roke jane ke order huye uske bad mene acp forward ki to acp 2019 se senction ho gai to yah sahi he ya nahi
you must also mention here FD rule about from when Cash benefit of ACP has to be given specially for State service whose First ACP is due in the Year 2006
An employee appoint as computer as regular service on 21-12-1992. 3 rd child born after 01-06-2002. 3 rd ACP due from which date. Please guide.
यदि कोई कर्मचारी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पर डीपीसी बर्ष 2013-14 के तहत दिनांक 23.02.2015 पदोन्नति होकर कार्यग्रहण करता है उस समय उसकी बेसिक अध्यापक पद पर 13420 है तो उसका फिटमेंट कौनसी तारीख से होगा जॉइनिंग डेट से या डीपीसी के 31.03.2014 से ???
मेरी सैकैण्ड ग्रेड मे कुल सेवा 24 साल (सीधी भर्ती )के बाद सैकैण्डरी एच एम के पद पर पदोन्नति होने पर वर्तमान मूल वेतन 75600रू है अब पदोन्नति के बाद अगला मूल वेतन क्या होगा राजस्थान शिक्षा विभाग
B. A. Additional promotion me many h ya nhi