(1) बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क के लिए दरें तभी स्वीकार्य होंगी जब कोई अधिकारी सर्किट हाउस/डाक बंगला/या यंग-मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, यूथ हॉस्टल आदि जैसे किसी अन्य संस्थान में रहता है, जो निर्धारित टैरिफ पर ठहरने की व्यवस्था का प्रावधान करता है और होटल आवास शुल्क के कारण किए गए भुगतान के टोकन में वाउचर/रसीदें प्रदान करता है । यदि बोर्डिंग और आवास के कारण भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क इस परिशिष्ट के कॉलम 2 और 3 में निर्धारित सीमा से कम हैं, तो भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क केवल स्वीकार्य होंगे,
(2) यदि राज्य के भीतर सर्किट हाउस/डाक बंगला/या यंग-मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, यूथ हॉस्टल आदि जैसे किसी अन्य संस्थान में आवास उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी सर्किट हाउस/डाक बंगला (सरकारी कर्मचारी की पात्रता के अनुसार) से एनएसी प्राप्त करने के बाद निर्धारित दरों पर होटल में रह सकते हैं, श्रेणी ए के अधिकारियों को छोड़कर, जो एनएसी प्राप्त किए बिना होटल में रह सकते हैं ।
(3) ऐसे विभागों के अधिकारी, जिनके पास राज्य के भीतर अपना रेस्ट हाउस /गेस्ट हाउस है, ऐसे रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस से एनएसी प्राप्त करने के बाद ही होटल में रह सकते हैं ।
(4) यदि नई दिल्ली में बीकानेर हाउस, राजस्थान हाउस में आवास उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी श्रेणी ए के अधिकारियों को छोड़कर राजस्थान हाउस से एनएसी प्राप्त करने के बाद निर्धारित दरों पर होटल/संस्था में रह सकते हैं, जो एनएसी प्राप्त किए बिना होटल में रह सकते हैं ।
(5) यदि बीकानेर हाउस, राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस नई दिल्ली में या राज्य के भीतर सर्किट हाउस/डाक बंगला में आवास उपलब्ध नहीं है, तो दैनिक भत्ता इस परिशिष्ट के कॉलम 2 या 3 में निर्धारित दरों पर स्वीकार्य होगा, बतौर ऊपर बिंदु संख्या (2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन । दैनिक भत्ते का दावा करने वाला अधिकारी इस आशय के यात्रा भत्ते के दावे पर एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा कि वह वास्तव में उपरोक्त राज्य सर्किट हाउस/डाक बंगलों में से किसी में आवास की अनुपलब्धता के कारण एक होटल में रुके थे ।
(6) ऐसे विभागों के अधिकारी, जिनके पास दिल्ली में अपना रेस्ट हाउस /गेस्ट हाउस है, ऐसे गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस से एनएसी प्राप्त करने के बाद ही होटल में ठहर सकते हैं ।
(7) जहां भुगतान किए गए वास्तविक होटल शुल्क आवास और भोजन के समावेशी हैं और कॉलम 2 और 3 के तहत निर्धारित सीमा से कम हैं, भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क केवल स्वीकार्य होंगे । ये दरें सभी प्रकार के करों को शामिल कर रही हैं ।
(1) The rates for boarding and lodging charges shall be admissible only if an official stays in a Circuit House/ Dak Bungalow/ or any other institutions like Young-Men's Christian Association, Cricket Club of India, Youth Hostels, etc., which provide for Lodging arrangement at scheduled tariff and produces vouchers/ receipts in token of payment made on account of hotel accommodation charges. In case the actual charges paid on account of boarding and lodging are less than the ceiling prescribed in column 2 and 3 of this Appendix, actual charges paid shall only be admissible,
(2) In case accommodation is not available in a Circuit House/ Dak Bungalow/ or any other institutions like Young-Men's Christian Association, Cricket Club of India, Youth Hostels, etc,, within State, officers can stay in hotel, at prescribed rates after obtaining NAC from Circuit House / Dak Bungalow (as per entitlement of Government servant), except officers of Category A/, who can stay in hotel without obtaining NAC.
(3) Officers of such departments, which have their Rest House(s) / Guest House(s) within State can stay in hotel only after obtaining NAC from such Rest House(s) / Guest House(s).
(4) In case accommodation is not available in Bikaner House, Rajasthan House at New Delhi, officers can stay in hotel / institution, at prescribed rates after obtaining NAC from Rajasthan House, except officers of Category 'A', who can stay in hotel without obtaining NAC.
(5) In case accommodation is not available in Bikaner House, Rajasthan House, Jodhpur House at New Delhi or Circuit House / Dak Bungalow within the State, the Daily Allowance shall be admissible at rates prescribed in column 2 or 3 of this appendix, subject to the conditions mentioned in point No. (2) above. The official claiming the Daily Allowance shall record a certificate on the Travelling Allowance claim to the effect that he actually stayed in a Hotel due to non- availability of accommodation in any of the aforesaid State Circuit Houses / Dak Bungalows.
(6) Officers of such departments, which have their Rest House (s) / Guest House(s) in Delhi can stay in hotel only after obtaining NAC from such Guest House / Rest House.
(7) Where the actual hotel charges paid are inclusive of accommodation and meals and are less than the ceiling prescribed under column 2 and 3, the actual charges paid shall only be admissible. These rates are inclusive of all types of taxes.
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