अवकाश उपभोग के बाद सेवा पर उपस्थित होने के लिये स्वस्थ होने का प्रमाण-पत्र आवश्यक : नियम 83 के अनुसार एक कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश का उपभोग किया हो,उसी सेवा पर वापस उस समय तक नहीं लिया जा सकता है जब तक वह इस नियम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता का प्रमाण-पत्र (Certificate of Fitness) प्रस्तुत नहीं कर देता।
Rajasthan Service Rule 83 -- Certificate of fitness to return to duty.—A Government servant who has taken leave on medical certificate may not return to duty until he has produced a medical certificate of fitness in the following form:—
Civil Surgeon
I.............................................at.............................................do Medical officer (Name of Hospital/Dispensary) hereby certify that I have carefully examined Shri.....................................Designation..............................of the..................... department and find that he has recovered from his illness and is now fit to resume duties. I also certify that before arriving at his decision I have examined the original medical certificate(s) and/Statement(s) of the case on which leave was granted or extended and have taken these into consideration in arriving at my decision.
Dated: Signature of Authorized Medical Attendant/Civil Surgeon.
Government of Rajasthan's Decision :राज्य कर्मचारियों को देय विभिन्न प्रकार के अवकाशों जिनमें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होते हैं, के लिए प्रारूप निर्धारित राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 70 एवं 76 में चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं नियम 83 में चिकित्सा पूर्ण होने पर फिटनेस प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्धारित किया हुआ है। इन प्रारूपों में अंकित की जाने वाली समस्त सूचनाएं प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा पूर्ण रूप से भरी जानी चाहिए।
राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निर्गमित अपूर्ण सूचनायुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य कर्मचारियों प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार कर अवकाश स्वीकृत कर देते हैं, जो नियमानुकूल नहीं है।
अतः समस्त अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जो राज्य कर्मचारी/अधिकारी अवकाश आवेदन पत्र के साथ अपूर्ण सूचनायुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, उन अवकाश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावे।
अपूर्ण सूचनायुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर परिवर्तित अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही को अनुशासनहीनता मानते हुए अवकाश स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।{Inserted vide FD Circular No. F.1(15)FD/Rules/99 dated 22.2.2003}
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Udailal
Kiya deepavali avkash ki bad midekal avkash liya ja sata hi ji
Kiya deepavali avkash ki bad midekal avkash liya ja sata hi ji