Site Visitors : 000000
Page Visitors : 000000
निष्कासित किये जाने वाले कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करना निषेधः नियम 82
निष्कासित किये जाने वाले कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करना निषेधः नियम 82 के अनुसार एक ऐसे कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये जो दुर्व्यवहार अथवा सामान्य अयोग्यता के आधार पर राज्य सेवा से शीघ्र निष्कासित किये जाने वाला हो।
Rajasthan Service Rule 82 -- Leave not admissible to a Government Servant who ought to be dismissed.—Leave should not be granted to a Government servant who ought at once to be dismissed or remove from Government service for misconduct or general incapacity.
Write Your Comment :