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नियम 19 - पदाधिकार का स्थानान्तरण
नियम 19 - पदाधिकार का स्थानान्तरण -
1. सरकार के सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए।
2. दिनांक 02.08.2005 के बाद सरकार द्वारा किया गया पदाधिकार का स्थानान्तरण जनहित में होना आवश्यक है।
3. यदि सरकार कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करें तो पदाधिकार का स्थानान्तरण करें।
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