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नियम 21 - जीवन बीमा या भविष्य निधि
नियम 21 - जीवन बीमा या भविष्य निधि की सदस्यता -
नियम 21(अ) - आरपीएमएफ (राज. पेंशनर मेडिकल फण्ड) दिनांक 01.01.1981 से शुरू दिनांक 01.01.2004 को बंद।
नियम 21(ब) - प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ की सदस्यता अनिवार्य। दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं।
नियम 21(स) - सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) राज्य कर्मचारियों की प्रत्येक कटौती जीपीएफ में होगीं।
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