RSR > अध्याय-03 सेवा की सामान्य शर्तें

Site Visitors : 000000

Page Visitors : 000000


नियम 21 - जीवन बीमा या भविष्य निधि



नियम 21 - जीवन बीमा या भविष्य निधि की सदस्यता -
नियम 21(अ) - आरपीएमएफ (राज. पेंशनर मेडिकल फण्ड) दिनांक 01.01.1981 से शुरू दिनांक 01.01.2004 को बंद।
नियम 21(ब) - प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ की सदस्यता अनिवार्य। दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं।
नियम 21(स) - सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) राज्य कर्मचारियों की प्रत्येक कटौती जीपीएफ में होगीं।

Write Your Comment :



*If you want receive email when anyone comment regarding this topic. Please provede email.
**your mobile no. and email will be confidential and we'll never share with others.