छ: माह से अधिक के निलम्बनों के लिए समीक्षा समितिः प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.6(18)प्र.सु./अनु-3/99 दिनांक 22 फरवरी 2005 द्वारा गठित समिति निलम्बन के मामलों की समीक्षा करती है। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव, राजस्थान है। संबंधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव समिति के सदस्य व कार्मिक विभाग के शासन सचिव सदस्य सचिव होते हैं। यह समिति अधिकारियों के निलम्बन को जारी रखने या बहाल करने संबंधी अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को देने का कार्य करती है। आज्ञा क्रमांक प.6(18)प्र.सु./अनु-3/99 दिनांक 10 मार्च 2005 के अनुसार समिति 6 माह से अधिक के निलम्बित अधिकारियों के निलम्बन को जारी रखने या बहाल करने संबंधी अपनी अभिशंषा प्रत्येक तिमाही में पुनर्विलोकन कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिये जिम्मेदार हैं।
आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सु./अनु-3/99 दिनांक 28 जुलाई 2008 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। मुख्य सचिव, राजस्थान समिति के अध्यक्ष है। महानिदशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर व संबंधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव समिति के सदस्य बनाये गये है। शासन सचिव, कार्मिक विभाग को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति 3 वर्ष से अधिक के निलम्बन के मामलों का पुनरावलोकन करती हैं। 3 वर्ष की अवधि की गणना सक्षम न्यायालय में चालान पेश किये जाने की तिथि से की जाती है। समिति अपनी सिफारिशें कार्मिक विभाग को भेजती हैं।
आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सु./अनु-3/99 दिनांक 12 जनवरी 2011 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित किये गये अधीनस्थ सेवा के राजसेवकों के मामलों का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य सरकार ने संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा मनोनीत अधिकारी जो महानिरीक्षक के स्तर से नीचे का न हो, तथा प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक द्वारा मनोनीत उप शासन सचिव या उनके स्तर का अधिकारी सदस्य बनाये गये है। विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो, समिति के सदस्य सचिव बनाये गये है। यह समिति 3 वर्ष से अधिक समयावधि से लम्बित निलम्बन के मामलों का, जिसमें न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये हुऐ 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो,का पुनर्विलोकन करती है। समिति की बैठक 6 माह में एक बार अवश्य होती है। समिति अपनी सिफारिशें प्रशासनिक सचिव को प्रस्तुत करती है जो प्रत्येक प्रकरण के संबंध में तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेते हैं।
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Mera nilamban hue teen saal ho gaye he mera highcourt me apeal me mamla chal raha he me kub Tak bahal ho sakti hu
प्रोबेशन यानी नियुक्ति के 6 माह बाद ही यदि किसी राजकीय कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाए तो निलंबित कर्मचारी को कितना निर्वाह भत्ता दिया जाएगा? क्या प्रोबेशन के fix pay का 50% निर्वाह भत्ता दिया जाएगा या fix pay पूरा निर्वाह भत्ते k रूप में दिया जाएगा। जैसे यदि किसी कर्मचारी को प्रोबेशन में 11100 rs. दिया जा रहा है तो क्या कर्मचारी को निलंबित होने पर 50% यानिकि 5500 rs. दिया जाएगा या पूरे 11100 rs. ही दिये जाएंगे। मार्गदर्शन दे। एक प्रोबेशनरी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी के रूप में fix pay 11100rs.
एक प्रोबेशन कर्मचारी को निलंबन के दौरान 23700 का 50% यानी 11500 निर्वाह भत्ता दिया जाना इस महंगाई के दौर में कर्मचारियों के साथ ज्यादती और क्रूरता है। क्योंकि निलंबन के दौरान एक राजकीय कर्मचारी मजदूरी भी नहीं कर सकता तो फिर एक निलंबित राजकीय कर्मचारी का जीवन निर्वाह 11500rs. में कैसे होगा।
और अगर कर्मचारी का निलबंन लंबे वक्त तक चले तो प्रोबेशन कर्मचारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
Apko nirbha bhtta kitna mila?
प्रोबेशन यानी नियुक्ति के 6 माह बाद ही यदि किसी राजकीय कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाए तो निलंबित कर्मचारी को कितना निर्वाह भत्ता दिया जाएगा? क्या प्रोबेशन के fix pay का 50% निर्वाह भत्ता दिया जाएगा या fix pay पूरा निवाह भत्ते k रूप me दिया जाएगा। जैसे यदि किसी कर्मचारी को प्रोबेशन में 11100 rs. दिया जा रहा है तो क्या कर्मचारी को निलंबित होने पर 50% यानिकि 5500 rs. दिया जाएगा या पूरे 11100 rs. ही दिये जाएंगे। मार्गदर्शन दे। एक प्रोबेशनरी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी के रूप में fix pay 11100rs. दि
प्रोबेशन यानी नियुक्ति के 6 माह बाद ही यदि किसी राजकीय कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाए तो निलंबित कर्मचारी को कितना निर्वाह भत्ता दिया जाएगा? क्या प्रोबेशन के fix pay का 50% निर्वाह भत्ता दिया जाएगा या fix pay पूरा निवाह भत्ते k रूप me दिया जाएगा। जैसे यदि किसी कर्मचारी को प्रोबेशन में 11100 rs. दिया जा रहा है तो क्या कर्मचारी को निलंबित होने पर 50% यानिकि 5500 rs. दिया जाएगा या पूरे 11100 rs. ही दिये जाएंगे। मार्गदर्शन दे। एक प्रोबेशनरी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी के रूप में fix pay 11100rs. दि
निलंबित कार्मिक जिसकी अवधि3बर्ष से अधिक हो के क्या कार्य कराए जा सकते हैं
Me march19 me nilambit kiya tha ab me bhall hona chata hu niym batay