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निर्वाह अनुदान का भुगतान रोकने का निषेध


निर्वाह अनुदान का भुगतान रोकने का निषेधः नियम 53(2) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार निलम्बित करने वाले प्राधिकारी को निर्वाह अनुदान के भुगतान को रोकने का कोई विवेकाधिकार Discretion) नहीं हैं। निलम्बित कर्मचारी को निलम्बन की अवधि में ऐसा भुगतान देना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। जिन मामलों में एक निलम्बित राज्य कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ जाये अथवा कार्यालय में उपस्थित नहीं हो तो उचित समझने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अनुसार, उक्त आरोपों के संबंध में दूसरी जाँच प्रारम्भ की जा सकती है।

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Hemraj Meena @ Monday; 06-01-2025; 06:09:48pm

Mujhe 6 Mai 2015 ko nilambit karke Mera mukhyalay jila collectorate Bundi Rajasthan mein kiya Gaya tatpachat sabse Aaj dinank 6.1 2025 Tak nilambit Jag raha hun aur mujhe nirva Bata aadinath Tak ₹1 bhi nahin diya Gaya hai main mukhyalay per jakar upsthiti pratyek karya Divas ko de raha hun.
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