RSRराजस्थान सेवा नियम
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Renewal of Group Personal Accidental Insurance Scheme for the year 2020-21


राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रेल देय मई माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 245 में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये लागू समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में देय राशि 3 लाख रूपये के वर्तमान विकल्प के साथ साथ कर्मचारियों को बढे हुये प्रीमियम के आधार पर 10 लाख, 20 लाख एवम् 30 लाख रूपये का विकल्प भी दिये जाने की घोषणा की गयी है, जिसकी पालना में पॉलिसी वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.05.2021 से 30.04.2022 तक की अवधि) के लिये उक्त योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किये जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा :-

श्रेणी प्रीमियम दर (प्रति कार्मिक)(राशि रूपये में) बीमाधन(राशि रूपये में)
1 220 3 लाख
2 700 10 लाख
3 1400 20 लाख
4 2100 30 लाख

 

for official circular go to http://finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/SIPF/F-SIPF-9321-25032021.pdf

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राकेश भट्ट @ Friday; 02-04-2021; 12:49:26pm

शिक्षा विभाग मे सहायक कर्मचारी के पद हुॅ मुझे चुनाव कार्य हेतु उपखण्ड कार्यालय में लगा रखा है वापस मुझे कोविड-19 के लिए कन्ट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई है मेरा फरवरी व मार्च 2021का वेतन देने के लिए मना कर रहा है पिरसिपल के क्या कारवाही होनी चाहिए
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