RSR > अध्याय-13 वैदेशिक सेवा (नियम 141 से 157)

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नियम 141 - वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति



नियम 141 - वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति - (दिनांक 12.08.1960 से) किसी भी कर्मचारी का वैदेशिक सेवा में स्थानान्तरण बिना उसकी अनुमति के नहीं किया जायेगा।
यदि किसी कर्मचारी का वैदेशिक सेवा में (पंचायती राज व नगर निगम) स्थानान्तरण होता है, तो उस कर्मचारी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। (दिनांक 02.10.1959 से)

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