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RSR > अध्याय-13 वैदेशिक सेवा (नियम 141 से 157)

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नियम 149 - वैदेशिक सेवा में पेंशन व अन्य अंशदान पर ब्याज


नियम 149 - वैदेशिक सेवा में पेंशन व अन्य अंशदान पर ब्याज - वैदेशिक नियोजक द्वारा कर्मचारी के खाते में पेंशन व अन्य अंशदान जमा नहीं कराने पर उसके द्वारा 1 प्रतिशत ब्याज मासिक दर से दिया जायेगा।

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