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नियम 146 - वैदेशिक सेवा में पेंशन अंशदान की दर
नियम 146 - वैदेशिक सेवा में पेंशन अंशदान की दर - सदैव 10 प्रतिशत मासिक के हिसाब से देय। कटौती/बढ़ोतरी वित्त विभाग के आदेशों से।
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