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नियम 144 (अ) - वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें
नियम 144 (अ) - वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें - सामान्य तौर पर वैदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी को 04 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। (3+1 प्रशासनिक विभाग) किसी भी विभाग में वैदेशिक सेवा में अधिकतम प्रतिनियुक्ति 05 वर्ष तक होती है। (4+1 वित विभाग) सीबीआई व रॉ के मामलों मं सामान्य प्रतिनियुक्ति 05 वर्ष होती है। वित्त विभाग की आज्ञा से 02 वर्ष बढ़ा सकते है। वैदेशिक सेवा से लौटने के बाद कर्मचारी को अपने मूल विभाग में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है। वैदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण होता है तो यह उसका व्यक्तिगत दायित्व है कि वह 15 दिन के भीतर अपने सर्विस रिकार्ड एजी कार्यालय में सत्यापन हेतु भेजे। वैदेशिक सेवा से लौटने से 30 दिन पूर्व वैदेशिक नियोजक का यह दायित्व है कि वह कर्मचारी की अवधि पूर्ण होने की सूचना दे। वैदेशिक सेवा में स्थानान्तरण होने पर कर्मचारी को मूल$ग्रेड पे वेतन का 2.5 प्रतिशत या अधिकतम 600 रू. प्रतिमाह भत्ता देय होता है। प्रतिनियुक्ति भत्ता अधिकतम 04 वर्ष तक देय होता है।
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क्या 1 वर्ष पूण होने से पहले कार्मिक को मूल विभाग में वापस बुलाया जा सकता है
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