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मैटरनिटी लाभ
मैटरनिटी लाभ – इस पॉलिसी के अन्तर्गत बीमित कार्मिक अधिकतम प्रथम दो जीवित संतानों तक मेटरनिटी लाभ प्राप्त कर सकता है। एक पॉलिसी वर्ष में मैटरनिटी लाभ की अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये निर्धारित है। मैटरनिटी लाभ की सीमा निम्नानुसार है।
- सामान्य प्रसव – अधिकतम 10 हजार रू
- सीजेरियन प्रसव – अधिकतम 20 हजार रू
- जटिल प्रसव – अधिकतम 50 हजार रू
(50 हजार की सीमा में चाईल्ड केयर भी शामिल है।)
The policy holder Government servant / spouse shall also be entitled for maternity expenses benefit upto Rs.50000/- during the currency of the policy. This benefit shall be in addition to sum assured amount of Rs. 3.00 lac.
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