परिवार – मेडिक्लेम पॉलिसी की परिवार की परिभाषा में कार्मिक के पति/पत्नि, 21 वर्ष तक आयु की अविवाहित 2 संताने एवं आश्रित माता-पिता जो प्रायः कार्मिक के पदस्थापन के स्थान पर साथ रहते है एवं जिनकी औसत मासिक आय 2000/- से कम है, शामिल किये जाते है।
The 'family' of the employee shall include the employee, his/her spouse, not more than two dependant children upto 21 years of age and dependant parents. The parents shall be regarded as wholly dependant upon the Government servant, if- (a) they normally reside with the Government servant at the place of his duty, and (b) their total monthly income from all sources does not exceed Rs.2000/- per month.
इन्डोर अवधि – मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ प्राप्त करने के लिये 24 घंटे से अधिक अस्पताल में भर्ती रहना आवश्यक है। 24 घंटे से कम भर्ती रहकर करवाये गये ईलाज के कोई पुर्नभरण देय नहीं होगा।
डे-केयर सुविधा – कुछ बीमारियां ऐसी है जिनमें 24 घंटे भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है जिसे डे-केयर के नाम से जाना जाता है, इनमें भी पुनर्भरण की सुविधा प्राप्त है जैसे – डायलेसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथैरेपी, आंख की सर्जरी दुर्घटना की स्थिति में दांत की सर्जरी, किडनी स्टोन को हटाना, डी एण्ड सी आदि।
प्री हाॅस्पिटलाईजेशन सुविधा – इसका तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें बीमित भर्ती रहकर ईलाज करवाने से पूर्व आउटडोर ईलाज करवाता है। इस पाॅलिसी के अन्तर्गत भर्ती रहकर ईलाज करवाने के 30 दिन पूर्व तक आउटडोर ईलाज का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सकता है।
पोस्ट हाॅस्पिटलाईजेशन – यह वह अवधि होती है जिसमें बीमित अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है। इस मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमित अस्पताल से डिस्चार्ज के पश्चात के 45 दिन के ईलाज खर्च का पुनर्भरण प्राप्त कर सकता है।
Relevant medical expenses incurred during period upto 30 days prior to hospitalisation/upto 45 days after hospitalisation on disease/illness/injuiy sustained will be treated as pre and post hospitalisation respectively and will be considered as part of the claim
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