निरोधावकाश (Quarantine Leave)
राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में कोई संक्रामक रोग (infectious disease) जैसे हैजा (Cholera),चेचक (Small-pox), प्लेग (plague),डिपथिरीया (Dishtheria), टाइफस बुखार (Typhus fever) तथा सेरीब्रोसनाइपल Cerebrospinal), मेनेनजाइटिस (Meningitis) आदि लग जाने पर निरोधावकाश देय होता हैं। ऐसी स्थिति में कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का आदेश दिया जाता हैं । यह अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिये चिकित्सा या स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक है। यह अवकाश सामान्य परिस्थिति में 21 दिन व विशेष परिस्थिति में 30 दिन की अवधि से ज्यादा देय नहीं होगा। यदि स्पर्श निषेध के लिये उक्त अवधि से अधिक अवकाश देना आवश्यक हो तो यह सामान्य अवकाश में गिना जावेगा। यह अवकाश उस राज्य कर्मचारी को देय नहीं है जो स्वयं छूत के रोग से पीडित है। उसे अवकाश के नियमों के अनुसार अवकाश दिया जायेगा। यदि जरूरी समझा जावे तो निरोधावकाश अन्य अवकाश की निरन्तरता में भी स्वीकृत किया जा सकता है। निरोधावकाश पर अनुपस्थित कर्मचारी के स्थान पर कोई अन्य कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। इस अवकाश में किसी राज्य कर्मचारी को काम में अनुपस्थित नहीं माना जाता और उसको वेतन भी देय होता हैं। जैसे राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग की राय से स्वाईन फ्लू को संक्रामक रोग माना है और यह निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारी को निरोधावकाश विद्यमान प्रावधान के अनुसार स्वाईन फ्लू के लिये निरोधावकाश की अधिकतम अवधि केवल 7 दिन की होगी।
Write Your Comment :
Bache ko chehak hone pr kya quarantine leave milti h kya
Chicken pox mein leave milti hai kya
Eyes flu m Quarantine live milti h kya
Quarantine leave में वेतन देय है या नहीं।
Yes
Yes
Yes
Sir I am safered from covid 19 positive.how many day I am quarantine and how much medical leave give me by my bank.
Sir corona hone pe bhi milti h kya
covid-19 से संक्रमित परिवार के सदस्यों के साथ क्या कार्मिकों क्वारंटाइन लीव स्वीकृत होगी
Yes
Quarantine leave में वेतन मिलता है या नहीं
रिपीट पॉजिटिव आने पर क्वारेटीन लीव मिलता है क्या