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दत्तक ग्रहण अवकाश - नियम 103B


दत्तक ग्रहण अवकाश (नियम 103-B)

 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(43)एफडी(ग्रुप-2)/ 83 दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में नियम 130-B8 जोडा गया है। नियम 103-B(1) के अनुसार दो से कम जीवित संतान होने पर एक महिला राज्य कर्मचारी को 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की वैध दत्तकग्रहण करने की दिनांक के ठीक बाद 180 दिन की अवधि का बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। अवकाश मंजूर करने वाला प्राधिकारी इस अवकाश को मंजूर कर सकता है।

नियम 103-B(2) के अनुसार इस अवकाश की अवधि में सरकारी कर्मचारी को उसके अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व आहरित वेतन के समान वेतन का भुगतान किया जायेगा।

नियम 103-B(3) के अनुसार इस अवकाश को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोडा जा सकेगा।

नियम 103-B(4) के अनुसार दत्तक ग्रहण अवकाश को कर्मचारी के अवकाश खाते में नहीं लिखा जायेगा लेकिन सेवा पुस्तिका में ऐसी पृथक प्रविष्ठि की जायेगी।

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