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ऐच्छिक अवकाश
ऐच्छिक अवकाश (Restricted Holidays)
प्रतिबंधित अवकाश पर सरकारी कार्यालय राजकार्य के लेन-देन के लिये बन्द नहीं रहता। इस प्रकार का अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। राजकीय कलैण्डर में कार्यशील दिवस काली स्याही में, रविवार व सार्वजनिक अवकाश लाल स्याही में व प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नीली स्याही में मुद्रित किया जाते है। राज्य कर्मचारी अपनी इच्छा से कोई 2 प्रतिबंधित अवकाश चुन सकता हैं। वित्त विभाग के अनुसार प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश के पहले या बाद में लिया जा सकता है।
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राजस्थान के किसी शिक्षक को ऐच्छिक अवकाश मिलता है क्या
क्या प्रोबेशन में ऐच्छिक अवकाश ले सकतें है ?
दोनों ऐच्छिक अवकाश लेने में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए
इस सबंध में कोई नियम राजस्थान सेवा नियमों में नहीं है राज्य सरकार दारा जारी कैलेंडर में घोषित ऐच्छिक अवकाश में से कोई भी दो ऐच्छिक अवकाश का उपभोग किया जा सकता है
Kya teachers aichik avkash le sakte he
ky a ye bhi cl ke jese hai ya kuch aur
yes
good