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ऐच्छिक अवकाश
ऐच्छिक अवकाश (Restricted Holidays)
प्रतिबंधित अवकाश पर सरकारी कार्यालय राजकार्य के लेन-देन के लिये बन्द नहीं रहता। इस प्रकार का अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। राजकीय कलैण्डर में कार्यशील दिवस काली स्याही में, रविवार व सार्वजनिक अवकाश लाल स्याही में व प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नीली स्याही में मुद्रित किया जाते है। राज्य कर्मचारी अपनी इच्छा से कोई 2 प्रतिबंधित अवकाश चुन सकता हैं। वित्त विभाग के अनुसार प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश के पहले या बाद में लिया जा सकता है।
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Kya gazetted Adhikari ko RH Dey hai
बिल्कुल देय हे।
क्या प्रोबेशन में ऐच्छिक अवकाश ले सकतें है ?
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ऐच्छिक अवकाश कोई भी सरकारी कर्मचारी कब चुन सकता है या इसके बारे में विभाग या कार्यालय को कब बता सकता है?
Kya probation period me restrictead holiday le sakte hai
दोनों ऐच्छिक अवकाश लेने में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए
Tasmeen
इस सबंध में कोई नियम राजस्थान सेवा नियमों में नहीं है राज्य सरकार दारा जारी कैलेंडर में घोषित ऐच्छिक अवकाश में से कोई भी दो ऐच्छिक अवकाश का उपभोग किया जा सकता है
Probation period me le sakte he kya...
राजस्थान के किसी शिक्षक को ऐच्छिक अवकाश मिलता है क्या
Kya teachers aichik avkash le sakte he
ky a ye bhi cl ke jese hai ya kuch aur
yes
good