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नियम 7(02)
नियम 7(2) - शिक्षार्थी/प्रशिक्षु - इससे तात्पर्य आरएसआर में उस कर्मचारी से है, जो स्थायी पद के विरूद्ध कुछ सीमा तक मासिक वेतन के आधार पर निरोपित किया जावें अथवा परीक्षण हेतु चुना जाये एंव प्रशिक्षण काल के दौरान सरकार से केवल वृतिका/स्टीपेन्ड प्राप्त करता हो।
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