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नियम 7(31) - विशेष वेतन
नियम 7(31) - विशेष वेतन - यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए कोई विशेष उपलब्धि अर्जित करे, उसे वित्त विभाग की सलाह पर विशेष वेतन देय होता है।
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