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नियम 7(08) (ब) IV
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है, जिसके उतीर्ण होने से कार्य कुशलता में वृद्धि हो तो, ऐसी अवधि कर्तव्य की अवधि है।
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