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नियम 7(08) (ब) II
ऐसा विद्यार्थी जो भारत में किसी महाविधालय या विष्वविधालय से वृतिका(stypand) प्राप्त करते हुए या ना प्राप्त करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता हो तथा प्रषिक्षण पूर्ण करने के पश्चात राजकीय सेवा पाने का अधिकार रखता हो तो उक्त विद्यार्थी के प्रषिक्षण काल की अवधि तथा प्रषिक्षण पूर्ण करने एवं पद ग्रहण करने के बीच की अवधि कर्तव्य अवधि में मानी जायेगी।
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