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नियम 7(27) - व्यक्तिगत वेतन
नियम 7(27) - व्यक्तिगत वेतन - किसी कारणवश यदि सरकारी कर्मचारी के वेतन श्रृखंला में कोई कटौती होती है तथा एक निश्चित समय सीमा तक उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाये, उसे व्यक्तिगत वेतन कहते है।
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