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नियम 7(29) - पद का परिकल्पित वेतन
नियम 7(29) - पद का परिकल्पित वेतन - ऐसा वेतन सदैव उसी अवस्था में देय होता है, जब कर्मचारी को अपने पद के अलावा किसी अतिरिक्त पद का अधिकार सौंपा जायें। ऐसा वेतन देने या ना देने का अधिकार सदैव वित्त विभाग की अनुशंषा के आधार पर होता है।
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1 july 2017 ko morning me joining kiya 2sal probation 30 june 2019 ko pura hua स्थायीकरण 1july 2019 hua Q1.frist increment kb diya jaayega Q2.diya jaye to rules kya hai