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प्रीमियम की दर और उसकी वसूली
प्रीमियम की दर और उसकी वसूलीः-
1 (i) बीमा स्कीम के अधीन बीमाकृत व्यक्ति द्वारा संदेय मासिक प्रीमियम नीचे यथा-विनिर्दिष्ट या सरकारी आदेश द्वारा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित होगाः-
वेतन स्लेब में वेतन | मासिक प्रीमियम की दर 01-04-2020 |
upto 22000 | 800/- |
from 22001 to 28500 | 1200/- |
from 28501 to 46500 | 2200/- |
from 46501 to 72000 | 3000/- |
more than 72001 | 5000/- |
Maximum | 7000/- |
1(ii) अतिरिक्त बीमाः-
(1)जब कभी भी, वेतन स्लेबों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, किसी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पहले ही संदेय प्रीमियम, उसके द्वारा संदेय दिये जाने वाले प्रीमियम से कम रह जाता है तो वृद्धिशील वसूलियाॅं उसी वित्तीय वर्ष के मार्च माह से उसके वेतन से की जावेगी।
(2) कोई बीमाकृत व्यक्ति अपने विकल्प से, नियम-11 के उप नियम (1)(ii)के अधीन उन पर लागू प्रीमियम दर से अधिक की अगली दो स्टेजों में विनिर्दिष्ट किसी भी दर के प्रीमियम का अभिदाय कर सकेगा
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