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खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम - 58
सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन के पश्चात् रिवीजन अपील पर पुनः नियुक्त होने वाले किसी कर्मचारी की पूर्व सेवाए अवकाश के लिए सम्मिलित की जा सकती है।
एक कर्मचारी जो क्षतिपूर्ति/अयोग्यता पेंशन या ग्रेच्युटी(Gratuity) के आधार पर राज्य सेवा को छोड़ने के उपरांत सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाता है तो इस स्थिति में उसकी पुनः नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार उसकी पुरानी सेवायें अवकाश उपार्जन के लिये गिनी जा सकती है।
नोट - सेवा-निवृति पेंशन पर सेवा निवृत हो चुके कर्मचारी की पुनर्नियुक्त व्यक्ति की सेवाओं को अस्थाई मानते हुए पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसका अवकाश,अस्थाई कर्मचारियों पर लागू नियमों से नियमित किया जाना चाहिये।
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