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खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम - 64
अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना -
1. एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में कोई अन्य सेवा या नियुक्ति (निजी व्यवसाय की स्थापना सहित), सरकार की पूर्वानुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता।
2. यदि एक कर्मचारी को अवकाश के दौरान किसी सरकार या निजी नियोजक के अधीन सेवा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई हो,तो उसका अवकाश वेतन सरकार के आदेषों द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन देय होगा।
नोट - यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिस कर्मचारी ने वैदेषिक सेवा स्वीकार की हो एव जिनकी सेवा शर्तों में कुछ सीमा तक निजी प्रेक्टिस करने एंव फीस प्राप्त करने की स्वीकृति है।
नोट - आरएसआर नियम 64(2) के द्वारा अवकाश वेतन पर लगाए गए प्रतिबंध अस्थाई कर्मचारी पर भी प्रभावी होंगे तथा उपर्युक्त प्रतिबंध अनुबंध पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
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